यूपी के सभी जिलों में पांच दिसंबर को होंगी सामूहिक शादियां, जानिए किसको और कैसे मिलता है लाभ
अनुदान के साथ ही आयोजन की पूरी जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग निभाता है। पांच दिसंबर को लखनऊ समेत सूबे के हर जिले में एक दिन शादियां होंगी। एक जिले में 500 से एक हजार जोड़ों की शादियों को कराने लक्ष्य दिया गया है।
लखनऊ, (जितेंद्र उपाध्याय)। समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबों की कन्याओं की शादियां कराई जाती हैं। अनुदान के साथ ही आयोजन की पूरी जिम्मेदारी विभाग निभाता है। पांच दिसंबर को लखनऊ समेत सूबे के हर जिले में एक दिन शादियां होंगी। एक जिले में 500 से एक हजार जोड़ों की शादियों को कराने लक्ष्य दिया गया है। लखनऊ में अब तक 374 जोड़ों ने सामूहिक शादी के लिए आवेदन किया है। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। शादी के इस रविवार को एक दिन में करीब 50 हजार शादियों के होने की उम्मीद है।
कितना मिलता है अनुदान
- खुद शादी करने पर 20 हजार रुपये
- सामूहिक विवाह पर 51 हजार रुपये मिलता है, इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च किया जाता है।
- ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय46,080 रुपये
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये
- आवेदक को सूबे का निवासी होना चाहिए
- शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में मिलती है प्राथमिकता।
- विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत किया जा सकता है आवेदन।
- शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक अनुदान के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- सामान्य, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आॢथक रूप से कमजोर परिवार को अनुदान दिया जाता है।
ये लगते हैं दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
- मोबाइल फोन नंबर
- आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
लखनऊ में वर्षवार मिला शादियों के लिए अनुदान
2017 - 1322
2018 - 1542
2019 - 1654
2020 - 1790
2021 - 1050, 26 नवंबर तक