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डीजी परिवार कल्याण बद्री विशाल को हटाये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉ. बद्री विशाल को उनके पद से हटाये जाने पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 29 Apr 2020 03:28 PM (IST)Updated: Wed, 29 Apr 2020 03:28 PM (IST)
डीजी परिवार कल्याण बद्री विशाल को हटाये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
डीजी परिवार कल्याण बद्री विशाल को हटाये जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

लखनऊ, एएनआई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अधिकारी व परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉ. बद्री विशाल को उनके पद से हटाये जाने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में पर जवाब दाखिल करें।

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बता दें कि कोरोना संक्रमण की आपदा में एक-एक व्यवस्था की गहन निगरानी कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-7 के चिकित्साधिकारी डॉ. बद्री विशाल को महानिदेशक परिवार कल्याण के पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। इस संबंध में 19 अप्रैल को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आदेश जारी किए थे।

डॉ. बद्री विशाल के स्थान पर इसी संवर्ग की निदेशक ग्रेड की चिकित्साधिकारी डॉ. मिथिलेश चतुर्वेदी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉ. चतुर्वेदी निदेशक संक्रामक रोग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पद के साथ यह जिम्मेदारी अस्थायी रूप से संभालेंगी। डॉ. बद्री विशाल पर कार्रवाई के कारण संबंधी सवाल पर प्रमुख सचिव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम से जुड़े उनके कार्य से शासन संतुष्ट नहीं था।


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