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बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती को मिली रोज हाजिरी से छूट

अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 30 मई को की गई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।

By amal chowdhuryEdited By: Published: Wed, 07 Jun 2017 11:20 AM (IST)Updated: Wed, 07 Jun 2017 11:20 AM (IST)
बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती को मिली रोज हाजिरी से छूट
बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा भारती को मिली रोज हाजिरी से छूट

लखनऊ (जेएनएन)। बाबरी विध्वंस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को रोज हाजिरी से छूट मिल गई है। बता दें कि इनको मिलाकर 12 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।

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कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ये छूट वृद्ध होने के चलते दी है। जबकि उमा भारती को ​केंद्रीय मंत्री होने के चलते ये छूट दी गई है। बता दें कि इस मामले में छह अन्य आरोपियों ने भी छूट के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है।

अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में 30 मई को की गई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को यह जमानत 20-20 हजार मुचलके पर दी थी। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी।

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अर्जी खारिज होने के बाद सभी आरोपी नेताओं के खिलाफ 120बी के तहत चार्ज फ्रेम किए गए हैं जिसके तहत आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चल रहा है। बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार इस केस की सुनवाई हर रोज होनी है।

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