Move to Jagran APP

लखीमपुर में तेजाब डालकर हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद, पचास हजार रुपये के लालच में बनी हत्‍यार‍िन

आरोप‍ित शिवानी वर्मा को इस बात की जानकारी थी कि मोहम्मद हसन के पास 50 हजार रुपये हैं। रुपये के लालच में अभियुक्त शिवानी वर्मा ने झांसा देकर फोन से मोहम्मद हसन को 22 मई 2015 की रात अपने घर बुला लिया और रात को रोक लिया।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Thu, 18 Mar 2021 11:17 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 01:32 AM (IST)
लखीमपुर में तेजाब डालकर हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद, पचास हजार रुपये के लालच में बनी हत्‍यार‍िन
रात लगभग दो बजे शिवानी वर्मा ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया।

लखीमपुर, जेएनएन।  50 हजार रुपये के लालच में एक व्यक्ति पर तेजाब डालकर हत्या किए जाने के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे तृतीय राजेश कुमार ने आरोपित महिला को उम्रकैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।  अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के अमीरनगर निवासी मोहम्मद हसन का हैदराबाद थाना क्षेत्र के झाऊपुर निवासी शिवानी वर्मा के घर खेती-बाड़ी के काम के सिलसिले में आना-जाना था।

loksabha election banner

शिवानी वर्मा को इस बात की जानकारी थी कि मोहम्मद हसन के पास 50 हजार रुपये हैं। रुपये के लालच में अभियुक्त शिवानी वर्मा ने झांसा देकर फोन से मोहम्मद हसन को 22 मई 2015 की रात अपने घर बुला लिया और रात को रोक लिया। रात लगभग दो बजे शिवानी वर्मा ने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। मोहम्मद हसन चिल्लाता हुआ घर से बाहर निकला और सामने लगे पालेशर के पास पड़ी चारपाई पर गिर गया। गांव के कोटेदार ने घटना की सूचना मोहम्मद हसन के घरवालों को फोन से दी। मोहम्मद हसन के भाई उस्मान खां कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। घायल अवस्था में मोहम्मद हसन को लेकर शाहजहांपुर अस्पताल जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में भाई उस्मान और साथियों घटना की पूरी जानकारी दी।

कुछ देर बाद रास्ते में ही मोहम्मद हसन ने दम तोड़ दिया। उस्मान अपने भाई का शव लेकर हैदराबाद थाना गए और शिवानी वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में शिवानी वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी उस्मान, शफी मोहम्मद, डॉ. संतोष कुमार समेत छह गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे राजेश कुमार ने अभियुक्त शिवानी वर्मा को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.