सरकारी जमीन पर अस्पताल का निर्माण, LDA का पॉलीक्लीनिक को नोटिस
जानकीपुरम की सेंट मेरी पॉलीक्लीनिक प्रबंधन को दस्तावेजों के साथ एलडीए के संयुक्त सचिव के सामने उपस्थित होने के निर्देश।
By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 26 Nov 2018 07:51 PM (IST)Updated: Mon, 26 Nov 2018 07:51 PM (IST)
लखनऊ, जेएनएन। जानकीपुरम की सेंट मेरी पॉलीक्लीनिक को एलडीए ने सरकारी जमीन पर अस्पताल का निर्माण करने के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अस्पताल प्रबंधन को जल्द से जल्द अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ प्राधिकरण के संयुक्त सचिव के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया है, वरना बेदखली और जुर्माने की चेतावनी दी गई है।
एलडीए के संयुक्त सचिव संजय पांडेय ने बताया कि ये नोटिस उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को दिया है। इसके मुताबिक खसरा संख्या 12-3 और खसरा संख्या 13 में करीब तीन बीघा जमीन है। इसका अधिग्रहण एलडीए ने सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के तहत साल 1981 में कर लिया था। इस जमीन पर अभिनिर्णय 20 सितंबर 1986 को हो गया था। इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित भी कर दिया गया था। संजय पांडेय ने बताया कि इस जमीन पर सेंट मेरी पॉलीक्लीनिक का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। इसलिए ये नोटिस दिया गया है।
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