अब नगरीय निकाय बोर्ड बैठक में पदेन सदस्यों को बुलाना जरूरी, यूपी सरकार ने जारी किया निर्देश
सरकार ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में होने वाली बोर्ड बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यानी पदेन सदस्यों को बुलाना अनिवार्य कर दिया है। यूं तो नगर पालिका अधिनियम में पदेन सदस्यों को बैठक में बुलाने की व्यवस्था दी गई है इसके बाद भी नहीं बुलाया जा रहा था।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत में होने वाली बोर्ड बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों यानी पदेन सदस्यों को बुलाना अनिवार्य कर दिया है। यूं तो नगर पालिका अधिनियम में पदेन सदस्यों को बैठक में बुलाने की व्यवस्था दी गई है, इसके बाद भी इन्हें नहीं बुलाया जा रहा था। इसे नगर विकास विभाग ने गंभीरता से लेते हुए पदेन सदस्यों को अनिवार्य रूप से बैठकों में बुलाने के आदेश जारी कर दिए।
अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्थानीय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों को बतौर पदेन सदस्य के रूप में निकाय बोर्ड की बैठक में बुलाने की व्यवस्था दी गई है। इसके बाद भी जानकारी में आया है कि पदेन सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में अनिवार्य रूप से निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि नगर निकायों द्वारा बोर्ड की बैठक में इस व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए निकाय बोर्ड की बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित जरूर किया जाए। नगर विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और अधिशासी अधिकारियों को इसके निर्देश भेज दिए हैं।