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इकबाल अंसारी ने कहा- अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली भूमि पर बाबर के नाम से कुछ न बने

इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से जानी जाए।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Wed, 19 Aug 2020 11:34 AM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2020 11:36 AM (IST)
इकबाल अंसारी ने कहा- अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली भूमि पर बाबर के नाम से कुछ न बने
इकबाल अंसारी ने कहा- अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली भूमि पर बाबर के नाम से कुछ न बने

अयोध्या, जेएनएन। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बाबर के नाम से कुछ भी नहीं बनाया जाए। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि बाबर से हमारा कुछ संबंध नहीं है, इसलिए उसके नाम से यहां विकसित होने वाले किसी भी निर्माण की नामकरण न किया जाए।

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इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से जानी जाए। यहां होने वाले निर्माण का नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, असफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद के नाम से हो, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। हिंदुस्तान का गौरव इन लोगों से ही है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद से जुड़े लोगों के नाम पर भी हो सकता। अयोध्या में पत्रकारों से बातचीत में इकबाल अंसारी ने गृहमंत्री अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने देश की जनता से अपील करते हुए कहा गृहमंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुवा करें।

सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला मस्जिद की भूमि का कब्जा : बता दें कि अयोध्या में धन्नीपुर स्थित कृषि फार्म की पांच एकड़ भूमि का सीमांकन मस्जिद निर्माण के लिए सोमवार को करा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कब्जा सौंप दिया गया। नायब तहसीलदार सोहावल विनय कुमार बरनवाल की अगुवाई में करीब चार घंटे पैमाइश में लगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिला प्रशासन ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को सोहावल ब्लॉक की ग्राम पंचायत धन्नीपुर में कृषि विभाग के फार्म की भूमि उपलब्ध कराई है। वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि फरहान हबीब की मौजूदगी में पैमाइश कराई गई। नायब तहसीलदार के अनुसार मस्जिद के लिए जमीन की पैमाइश करा कब्जा दे दिया गया। भूमि की मेड़बंदी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कराएगा।

भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मस्जिद के नाम दर्ज : मस्जिद के लिए प्रस्तावित भूमि की सहमति के बाद बोर्ड को अधिकार पत्र सौंपा गया। सोहावल तहसील के अभिलेखों में उसी के बाद राजस्व अभिलेखों में वह भूमि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की मस्जिद के नाम दर्ज कर दी गई। राजस्व अभिलेखों में वक्फ बोर्ड के नाम भूमि दर्ज होने के बाद तहसीलदार ने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में पैमाइश के लिए कमेटी गठित की थी। पैमाइश के लिए सात लेखपाल कमेटी में शामिल किए गए थे। यह भूमि लखनऊ-अयोध्या हाईवे व रौनाही थाना की बाउंड्री से लगी है। मस्जिद के लिए पैमाइश की गई भूमि पर मौजूदा समय में कृषि विभाग की धान की फसल लहलहा रही है।


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