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अदालत में इंस्पेक्टर चिनहट व इंदिरानगर तलब

लखनऊ जेएनएन। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से रुपये चोरी होने के दर्जनों मामलों में एक मुल्जिम

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 02:00 AM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 05:03 AM (IST)
अदालत में इंस्पेक्टर चिनहट व इंदिरानगर तलब
अदालत में इंस्पेक्टर चिनहट व इंदिरानगर तलब

लखनऊ, जेएनएन। शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से रुपये चोरी होने के दर्जनों मामलों में एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने पर अदालत ने इंस्पेक्टर चिनहट व इंदिरानगर को तलब किया है। एडीजे हरेंद्र बहादुर सिंह ने इन्हें समस्त रिकॉर्ड के साथ 22 अक्टूबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

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सरकारी वकील जेपी सिंह के मुताबिक बुधवार को थाना इंदिरानगर से संबधित चोरी के एक मामले में निरुद्ध मुल्जिम रामप्रकाश की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि मुल्जिम के पास से कई क्षेत्रों में चोरी के रुपये बरामद होना दिखाया गया है। विशेष जज का कहना था कि मुल्जिम के पास से जो बरामदगी दिखाई गई है, वह हास्यास्पद स्थिति प्रकट करता है। यह भी प्रकट होता है कि संबधित थाने की पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों में किस प्रकार मजाकिया लहजे में विवेचना की जा रही है। लिहाजा, विवेचक तथा संबधित थाने से दर्शाई गई बरामदगी के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। हत्यारों को आजीवन कारावास

विधि संवाददाता, लखनऊ : हत्या के एक आपराधिक मामले में सत्र अदालत ने मुल्जिम इमरान खां व आरिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कृष्ण कुमार ने इन दोनों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

सरकारी वकील शैलेंद्र यादव के मुताबिक 16 जून, 2009 को इस मामले की एफआइआर मसरूर हसन खां ने थाना मलिहाबाद में दर्ज कराई थी। मुल्जिमों पर जमीनी रंजिश में मसरूर के बड़े भाई इसरार की गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया है।


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