PM आवास योजना का मामला: हाईकोर्ट ने बहराइच डीएम और CDO को किया तलब, लिपिक निलंबित
पीएम आवास योजना के आदेश का पालन न होने पर कार्रवाई। हाईकोर्ट के तल्ख रवैए पर सीडीओ ने आवास योजना का पटल देख रहे लिपिक को किया निलंबित। वर्ष 2019 का मामला आवास लाभार्थी ने दायर की थी याचिका।
बहराइच, जेएनएन। प्रधानमंत्री आवास योजना में दिए गए आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच जिले के डीएम शंभु कुमार व सीडीओ कविता मीणा को तलब किया है। हाईकोर्ट के तल्ख रवैए पर सीडीओ ने आवास योजना का पटल देख रहे लिपिक को निलंबित कर दिया है। वर्ष 2019 के मामले का निस्तारण न करने से हाईकोर्ट में लाभार्थी ने दोबारा रिट दायर की थी।
पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोहरियावां के हरीश कुमार को जांच में पीएम आवास के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में वर्ष 2019 को रिट दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। एक साल से अधिक समय बीत जाने पर भी कोई जवाब हाईकोर्ट में दाखिल नहीं किया गया। इस पर हरीश कुमार ने न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी।
हाईकोर्ट ने डीएम शंभु कुमार व सीडीओ कविता मीणा को व्यक्तिगत उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के इस फैसले पर सीडीओ ने मामले का निस्तारण न करने की जांच कराई। पटल सहायक नित्यानंद श्रीवास्तव की लापरवाही उजागर होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक संख्या अधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव को जांच सौंपी गई है। परियोजना निदेशक अनिल सिंह ने बताया कि कार्य के प्रति लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।