आम्रपाली घोटाले में मुख्य आरोपित की मेडिकल रिपेार्ट पर हाईकोर्ट सख्त, जेल डाक्टर की मांगी रिपोर्ट
Amrapali Scam दिल्ली के डीजी जेल से जेल डाक्टर की मांगी रिपोर्ट। एम्स दिल्ली ने मेडिकल रिपोर्ट को बताया था गलत। कोर्ट ने दिल्ली के डीजी जेल को केंद्रीय जेल मंडोली के सीनियर मेडिकल डाक्टर डा. ललित कुमार के बारे में 19 फरवरी तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
लखनऊ, जेएनएन। आम्रपाली घोटाले में मुख्य अभियुक्त अनिल कुमार शर्मा को जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत मिली है, उस पर गंभीर सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने दिल्ली के डीजी जेल को केंद्रीय जेल मंडोली के सीनियर मेडिकल डाक्टर डा. ललित कुमार के बारे में 19 फरवरी तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
कोर्ट ने पूछा है कि क्या 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के दिन डा. ललित जेल में डयूटी पर थे। यदि थे उस दिन उन्होंने आरोपित शर्मा के अलावा अन्य कितनों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या डा. ललित को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार था और यह भी कि किसी कैदी को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की क्या प्रक्रिया है?
यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से गत 22 जनवरी को दाखिल एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अर्जी में ईडी के वकील शिव पी. शुक्ला का कहना था कि एम्स दिल्ली की मेडिकल टीम ने जेल डाक्टर की रिपोर्ट को गलत पाया है, जबकि उसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत पा गए हैं। ईडी ने कोर्ट से मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग की है।
पूर्व आदेश के अनुपालन में डा. ललित कोर्ट में पेश हुए और अपनी सफाई दी किन्तु कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुई। इस बीच आरोपित शर्मा की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रुक्मिनी बोबडे व उनके सहयेागी अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में ईडी के शपथपत्र के जवाब में अपना हलफनामा व सफाई दाखिल की।