लखीमपुर हिंसा के सात आरोपितों की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, कमलजीत की भी अर्जी दाखिल
Lakhimpur violence case लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआइटी ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कुछ धाराओं को हटाया था और कुछ धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई थी। एसआइटी ने 14 आरोपितों के खिलाफ तीन जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी।
लखीमपुर, संवादसूत्र। लखीमपुर हिंसा से जुड़े लखीमपुर के सभासद सुमित जायसवाल समेत सात आरोपितों की जमानत अर्जियों पर अगली सुनवाई जिला जज मुकेश मिश्रा की कोर्ट में आज होगी। तीन जनवरी 2022 को खीरी हिंसा से जुड़े 14 आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया । दौरान विवेचना खीरी हिंसा कांड में एसआइटी ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे में कुछ धाराओं का विलोपन किया था और कुछ धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई थी। तीन जनवरी को एसआइटी ने 14 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 11 जनवरी को फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामआशीष मिश्रा ने आरोपित सुमित जायसवाल की दूसरी जमानत अर्जी धारा 147, 148, 149, 307, 326, 302, 120बी, 427 व 34 आइपीसी, 3/25 व 3/27 आर्म्स एक्ट व 177 एमवी एक्ट में दाखिल की गई है व आरोपित लवकुश राणा, आशीष पांडेय, शिशुपाल, उल्लास त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा व धर्मेंद्र बंजारा की दूसरी जमानत अर्जी धारा 147, 148, 149, 307, 326, 302, 120बी, 427 व 34 आइपीसी व 177 एमवी एक्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के लिए नियत 20 जनवरी को अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। जिला जज मुकेश मिश्रा ने सुनवाई के लिए 29 जनवरी नियत की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जमानत अर्जियों पर सुनवाई शनिवार को होगी।
कमलजीत की जमानत अर्जी दाखिल : खीरी हिंसा के दूसरे मुकदमे के आरोपित कमलजीत सिंह की जमानत अर्जी शुक्रवार को जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि नियत की है। तीन अक्टूबर को थाना तिकुनिया क्षेत्र में हिंसा के दौरान तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। घटना के दूसरे दिन लखीमपुर के सभासद सुमित जायसवाल की तहरीर पर थाना तिकुनिया में 20, 24 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, आगजनी व हत्या आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। दौरान विवेचना एसआइटी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
21 जनवरी को एसआइटी ने चार आरोपितों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। तीन आरोपितों के खिलाफ सुबूत न मिलने पर अंतिम आख्या दाखिल की थी। इसके बाद तीनों की रिहाई हो गई थी। शनिवार को खीरी हिंसा के दूसरे मुकदमे के आरोपित कमलजीत सिंह की जमानत अर्जी उनके अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में दाखिल की। आरोपित कमलजीत सिंह एक जनवरी से जेल में है। जिला जज मुकेश मिश्रा ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी नियत की है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जमानत अर्जी पर पांच फरवरी को सुनवाई होगी।