Hathras Case Hearing: पीड़िता के परिवार के सदस्य को नौकरी व पेंशन पर विचार करेगा हाई कोर्ट
Hathras Case Hearing इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि वह हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी परिवार को पेंशन और कृषि भूमि इत्यादि दिलाए जाने के मुद्दे पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा कि वह हाथरस मामले में पीड़िता के परिवार के एक सदस्य को नौकरी, परिवार को पेंशन और कृषि भूमि इत्यादि दिलाए जाने के मुद्दे पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
यह आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने हाथरस मामले में स्वत: संज्ञान द्वारा 'गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार' टाइटिल से दर्ज जनहित याचिका पर पारित किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार की अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है।
हाथरस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता जेएन माथुर ने न्यायालय को बताया कि एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम व इसके तहत बने विनियम के तहत मृतक के आश्रित को पांच हजार रुपये पेंशन, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, कृषि भूमि, मकान व स्नातक तक की पढ़ाई का खर्च इत्यादि दिए जाने का प्रविधान है। हालांकि मकान, नौकरी या पेंशन का लाभ परिवार को अब तक नहीं दिया गया है। इस पर कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अधिवक्ताओं को इस पहलू पर अगली सुनवाई पर बहस करने को कहा है।
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