डीजीपी मुख्यालय की गाइडलाइनः सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी संभालकर बढ़ाएं कदम
सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर बढ़ती मुसीबत को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
लखनऊ (जेएनएन)। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मियों की आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर बढ़ती मुसीबत को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बनाई गई एडवाइजरी एक बार फिर जारी की गई है। साथ ही आपत्तिजनक तस्वीर अथवा पोस्ट पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को डीजीपी की गाइडलाइन के बावजूद प्रदेश के कई पुलिस कर्मियों ने विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर की जा रही कार्रवाई को लेकर विरोध दर्शाने वाली तस्वीरें पोस्ट कीं। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने आज सख्ती दिखाई और पुनः सावधान किया है।
अन्य अहम बिंदु
- फोटो वर्दी में है तो वर्दी पूरी तरह दुरुस्त होनी चाहिए।
- पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा या तस्वीर का प्रयोग नहीं करेंगे।
- पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों और विभाग के विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों में भी सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी।
- किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक विचारधारा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- सोशल मीडिया पर अपराध की जांच, विवेचना और लंबित केस के संबंध में जानकारी साझा नहीं की जाएगी।
- जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, व्यवसाय, सेवाएं, संवर्ग, लिंग, क्षेत्र, राज्य के बारे में पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रसित कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
- दुष्कर्म पीडि़ता और नाबालिगों की पहचान या नाम सोशल मीडिया पर उजागर नहीं करेंगे।
आचरण नियमावली पर ध्यान रहे
पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मियों को उप्र सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियमों को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया पर अपनी अभिव्यक्ति देने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि एक सामान्य नागरिक के रूप में उनके द्वारा की गई अभिव्यक्ति में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि वे उनके निजी विचार हैं और उसका विभाग से कोई सरोकार नहीं है। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कोई विभागीय जानकारी साझा नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर खुद की अथवा किसी अन्य पुलिसकर्मी की नियुक्ति का उल्लेख न किए जाने समेत कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से लेकर तस्वीरें व मैसेज पोस्ट करने में पूरी सावधान बरतने का निर्देश दिया गया है।