पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा अनुदान
-सोलर पंप की खरीद पर किसानों का बढ़ा अनुदान जागरण संवाददाता, लखनऊ: आप किसान हैं औ
-सोलर पंप की खरीद पर किसानों का बढ़ा अनुदान
जागरण संवाददाता, लखनऊ: आप किसान हैं और आपने सिंचाई के लिए खेत पर बो¨रग करा रखी है। इंजन या बिजली की मोटर लगाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर कृषि उपकरणों को खरीदना चाहते हैं तो आप कृषि विभाग के वेबपोर्टल या टोलफ्री नंबर पर पंजीयन कराना पड़ेगा। इसके बगैर अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
पिछले वर्ष के मुकाबले सोलर पंप में किसानों के अंशदान को आधा कर दिया गया है। इससे ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। दो एचपी के सबसे छोटे सर्फेस सोलर पंप की कीमत भले ही 1.99 लाख हो, लेकिन किसानों को मात्र 23,050 रुपये ही देना है। तीन एचपी के डीसी सोलर सबमर्सिबल पंप की बाजार में कीमत 3,37400 रुपये है जबकि किसानों को मात्र 64,070 रुपये ही देना है जबकि एसी सबमर्सिबल के लिए 73,575 रुपये देना होगा। 4,51175 रुपये में मिलने वाले पांच एचपी के सोलर सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को मात्र 1,98940 रुपये देना होगा। राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में अनुदान की नई दरें लागू कर दी गई हैं।
ऐसे आवेदन करे किसान
ऐसे किसान जो सोलर पंप या सबमर्सिबल लेना चाहते हैं वे अपने नजदीकी सहकारी बीज विक्रय केंद्र या जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन के उपरांत किसानों को सोलर पंप के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। बो¨रग होने के प्रमाण पत्र, खतौनी और परिचय पत्र और किसान अंशदान के ड्राफ्ट भी प्रार्थना पत्र के साथ लगा होगा। संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि किसानों के यहां सोलर पंप लगाने आएंगे। किसान यूपीएग्रीकल्चर डॉट काम या फिर टोल फ्री नंबर 18002001050 पर फोन करके निश्शुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
कोड
फसल की सिंचाई करने में किसानों को सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। किसान सौर ऊर्जा का प्रयोग कर इस खर्च को कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा देने के लिए अंशदान में कमी की कई है। अन्य कृषि उपकरणों में भी 50 फीसद तक अनुदान दिया जा रहा है।
जगदीश नारायण- उप कृषि निदेशक