Dearness Allowance (DA) Update: यूपी के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत देने की स्वीकृति; चार किस्तें मिलेंगी
उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब छह हजार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का निर्णय किया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनर्स बड़ी खुशखबरी दी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन व पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब छह हजार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का निर्णय किया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। डीआर की घोषित तारीख से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा। सभी पेंसनर्स को एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।
अपर मुख्य सचिव, वित्त एस. राधा चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा, जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है और न ही होना है। इन सभी को एक जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय किया गया है। एक जुलाई 2018 से 148 फीसद, एक जनवरी 2019 से 154 फीसद, एक जुलाई 2019 से 164 फीसद तथा एक जुलाई 2021 से 189 फीसद की दर से महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 फीसद ही रहेगी।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर्स जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट ज्यूडिशरी के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन पेंशन पुनरीक्षण से वंचित पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।