Move to Jagran APP

गायत्री प्रसाद प्रजापत‍ि को धोखाधड़ी के एक मामले में म‍िली जमानत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी

विशेष जज पवन कुमार राय ने मुल्जिम गायत्री को 50 हजार की दो जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मुकदमे के विचारण के दौरान मुल्जिम अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं देगा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 30 Jul 2021 11:18 PM (IST)Updated: Fri, 30 Jul 2021 11:18 PM (IST)
गायत्री प्रसाद प्रजापत‍ि को धोखाधड़ी के एक मामले में म‍िली जमानत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी
पूर्व मंत्री पर 17 सितंबर 2020 को दर्ज हुआ था मामला।

लखनऊ, विधि संवाददाता। धोखाधड़ी के एक आपराधिक मामले में निरुद्ध सूबे के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सशर्त मंजूर कर ली है। विशेष जज पवन कुमार राय ने मुल्जिम गायत्री को 50 हजार की दो जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मुकदमे के विचारण के दौरान मुल्जिम अनावश्यक स्थगन अर्जी नहीं देगा। इस मुकदमे के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। उन्हेंं प्रभावित भी नहीं करेगा। आरोप के स्तर पर सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

loksabha election banner

ये है मामला 

17 सितंबर 2020 को इस मामले की एफआइआर गायत्री की कंपनी के पूर्व निदेशक बृजभुवन चौबे ने थाना गोमती नगर विस्तार में दर्ज कराई थी। इसमें गायत्री प्रजापति, उनके बेटे अनिल प्रजापति व एक अन्य महिला को नामजद किया गया था। इस एफआइआर के मुताबिक वादी की खरगापुर स्थित उसकी पत्नी के नाम की जमीन धमकी देकर एफआइआर में नामजद महिला के नाम करा दी गई। चित्रकूट निवासी इस महिला ने गायत्री प्रजापति पर दुराचार की एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मुकदमे में अपने पक्ष में बयान देने के लिए मुल्जिमों द्वारा यह जमीन उसके नाम करा दी गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.