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UP Lockdown News : यूपी में 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, अधिकारियों को राहत नहीं

UP Lockdown News योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। अब समूह क-ख के सभी अधिकारियों को ऑफिस आना होगा।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 03:03 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 05:25 PM (IST)
UP Lockdown News : यूपी में 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, अधिकारियों को राहत नहीं
UP Lockdown News : यूपी में 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश, अधिकारियों को राहत नहीं

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश ने बचाव के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन करने के बाद बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक बार फिर से तीन दिन का लॉकडाउन करने के साथ ही बड़ी संख्या में कार्यालयों से काम कर रहे कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश जारी किया है।

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योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। अब समूह क-ख के सभी अधिकारियों को ऑफिस आना होगा। ग-घ समूह के 50 फीसदी कर्मचारी घर से काम कर सकेंगे

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार, समूह क और ख के सभी अधिकारियों को ऑफिस में उपस्थित रहना होगा। इसके इतर ग और घ समूह के कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) कर सकेंगे।

राज्य सरकार के जारी शासनादेश के मुताबिक राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन करने के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को कहा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि यह अधिकारी समूह ग और समूह घ के 50 फीसदी कर्मचारियों तक रोस्टर के आधार पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के संबंध में अपने विभागीय मंत्री से अनुमति प्राप्त कर लें। समूह क और ख के सभी अधिकारी ऑफिस में ही मौजूद रहकर काम करेंगे।

आदेश के अनुसार, रोस्टर आधारित घर से काम कर रहे कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान अपने मोबाइल और इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से ऑफिस के संपर्क में रहना होगा और जरूरत पडऩे पर उन्हेंं ऑफिस बुलाया जा सकेगा। अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों और निगमों आदि के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकेगी। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोरोना महामारी के रोकथाम में लगे हुए हैं।

ऑफिस में हो कोरोना हेल्प डेस्क

आदेश में यह भी कहा गया कि प्रत्येक ऑफिस में कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसके साथ हर ऑफिस में आने वाले कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग अवश्य की जाए। ऑफिस में इसके साथ ही सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की जाए। इसके अलावा ऑफिस को संक्रमण से भी बचाया जाए। अगर किसी ऑफिस में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो उस ऑफिस का 24 घंटे में डिसइनफेक्ट कराया जाए जिससे ऑफिस बंद न करना पड़े और लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जाए। सरकार की ओर से प्रत्येक विभाग से वर्क फ्राम होम कर्मचारियों की संख्या काॢमक विभाग को 14 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाएगी।


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