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ESMA in UP: उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में छह महीने तक हड़ताल पर रोक बरकरार, ESMA लागू

ESMA in UP प्रदेश में छह महीने तक एस्मा लागू होने के कारण अब कोई भी सरकारी कर्मी प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 27 May 2021 12:30 PM (IST)Updated: Thu, 27 May 2021 01:02 PM (IST)
ESMA in UP: उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में छह महीने तक हड़ताल पर रोक बरकरार, ESMA लागू
अब छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है।

लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन के दौर के कम होते प्रभाव के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को मोर्चे पर लगा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने आवश्यक सेवा अधिनियम (असेंशियल सर्विसेस मेंटेनेन्स एक्ट) एस्मा को भी लागू कर दिया है।

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योगी आदित्यनाथ सरकार के इस एक्ट को छह महीने तक और बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने भी सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है।सरकार ने स्वास्थ्य तथा ऊर्जा विभाग में संभावित हड़ताल को देखते हुए यह कदम उठाया और प्रदेश में लागू एस्मा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन के कारण हर तरफ बढ़ी परेशानी को देखते हुए पहले से लागू एस्मा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। आवश्यक सेवा अधिनियम के तहत अगले छह महीने तक प्रदेश में हड़ताल पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 

प्रदेश में छह महीने तक एस्मा लागू होने के कारण अब कोई भी सरकारी कर्मी, प्राधिकरण कर्मी या फिर निगम कर्मी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में एस्मा के तहत अब छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगी है।  


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