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निर्धारित लोड से ज्यादा बिजली की खपत हुई तो मिलेगा नोटिस, ज्यादा लोड बढ़ने पर चली जाएगी बिजली

लखनऊ में उपभोक्ताओं के बिलों में लोड बढ़ाने की आ रही है चेतावनी स्मार्ट मीटर में निर्धारित लोड़ से ज्यादा खपत बढ़ने पर चली जाएगी बिजली।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 06:19 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 06:19 PM (IST)
निर्धारित लोड से ज्यादा बिजली की खपत हुई तो मिलेगा नोटिस, ज्यादा लोड बढ़ने पर चली जाएगी बिजली
निर्धारित लोड से ज्यादा बिजली की खपत हुई तो मिलेगा नोटिस, ज्यादा लोड बढ़ने पर चली जाएगी बिजली

लखनऊ, जेएनएन। निर्धारित लोड से ज्यादा अगर बिजली खर्च करेंगे तो बिजली विभाग जुर्माना तो लगाएगा ही साथ ही बिलों के जरिए चेतावनी भी देगा। इसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नियमानुसार तीन माह तक उपभोक्ता को चेतावनी देगा और चौथे माह अगर निर्धारित लोड कम न हुआ तो बिजली विभाग लोड बढ़ा देगा। ऐसे में निर्धारित लोड के भीतर ही खर्च करे, नहीं तो अधिक लोड खर्च होने पर बिजली का लोड बढ़वा ले। बिजली महकमा ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर रहा है। क्योंकि ट्रांसफार्मर उस क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा निर्धारित लोड के हिसाब से ही लगाया जाता है। ऐसे में ज्यादा बिजली की खपत अगर संबंधित क्षेत्र में होती है तो ट्रांसफार्मर व एबीसी फुंकने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इसलिए यह अभियान शुरू किया गया है।

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मध्यांचल एमडी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद निर्धारित लोड से ज्यादा बिजली उपभोक्ता नहीं खर्च कर पाएगा। बशर्ते इसमें फीडिंग कर दी जाएगी। इससे उपभोक्ता को निर्धारित लोड के हिसाब से बिजली मिलेगी, उसे कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और इलाके में लगने वाले ट्रासंफार्मर व एबीसी भी नहीं जलेंगे। उन्हाेंने बताया इसके पीछे उपभोक्ता को बेहतर बिजली देना मकसद है। अमूमन राजधानी में ऐसे कई उपभोक्ता हैं जो निर्धारित लोड से ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, इससे ट्रांसफार्मर तो फुंकते ही हैं साथ ही ऐसे उपभोक्ताओं को जुर्माना देने के साथ ही विभाग लोड बढ़ाने के लिए विवश होता है।

तीन माह की रियायत ही ठीक

उपभोक्ता कहते हैं कि किसी माह कोई मेहमान आ गया तो बिजली की खपत बढ़ गई या घर में कोई कार्यक्रम हो गया तो एसी ज्यादा चल गया। वहीं अभियंताओं का सीधा कहना है कि बिजली खपत से लोड का कोई मतलब नहीं, जैसे पांच किलोवॉट का लोड है तो दो एसी दिन भर चलाए, लेकिन चार एसी चलते ही छह किलोवॉट का लोड हो जाता है जो नियमानुसार गलत है। इसलिए तीन माह सिर्फ जुर्माना लिया जाता है। चौथे माह से लोड बढ़ाने की प्रक्रिया होती है।


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