डॉ. अयूब की जमानत अर्जी मंजूर
लखनऊ जेएनएन। भड़काऊ विज्ञापन प्रकाशित कराने के एक मामले में निरुद्ध पीस पार्टी के राष्ट्रीय
लखनऊ, जेएनएन। भड़काऊ विज्ञापन प्रकाशित कराने के एक मामले में निरुद्ध पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब की जमानत अर्जी बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने मंजूर कर ली। विशेष जज पवन कुमार राय ने मुल्जिम को 50-50 हजार की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया। 31 जुलाई, 2020 को इस मामले में डॉ. अयूब को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
सरकारी वकील मुनेश बाबू यादव के मुताबिक इस मामले की एफआइआर थाना हजरतगंज में दर्ज हुई थी। डॉ. अयूब व अन्य मुल्जिमों द्वारा कुछ उर्दू अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। इससे विभिन्न समुदायों और वर्गो में शत्रुता, घृणा, द्वेष तथा वैमन्स्यता पैदा हो रहा है। इसे सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया गया।