UP के सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों व गर्भवती महिला कार्मिकों बड़ी राहत, घर से काम करने की छूट
यूपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की छूट दे दी है। इस अवधि में वे अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की छूट दे दी है। इस अवधि में वे अपने मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को बढ़ता देख उत्तर प्रदेश ने बचाव के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग की स्थिति का आकलन करने के बाद बड़ा कदम उठाया है। बड़ी संख्या में कार्यालयों से काम कर रहे कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश जारी किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है।
कोविड संक्रमित कर्मकारों को मिलेगा भुगतान सहित अवकाश : कोरोना से संक्रमित ऐसे कर्मचारियों और कर्मकारों को, जो कोविड 19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और अलग रखे गए हों, उनके नियोजक 28 दिनों का भुगतान युक्त अवकाश देंगे। ऐसा अवकाश तभी मंजूर होगा जब कर्मचारी या कर्मकार स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। श्रम विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि ऐसी दुकानें, वाणिज्यिक अधिष्ठान व कारखाने जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थायी रूप से बंद है, उनके कर्मचारियों व कर्मकारों को अस्थायी बंदी की अवधि के लिए नियोजक की ओर से मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। ऐसी सभी दुकानें, वाणिज्यिक अधिष्ठान और कारखाने जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी या कर्मकार नियोजित हों, उनके सूचना पट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से बताए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।