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अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज

सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर लगा था फोन कर धमकाने का आरोप। ११ फरवरी को सीजेएम ने वरिष्ठ आइपीएस को बयान के लिए बुलाया।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Tue, 05 Feb 2019 05:15 PM (IST)Updated: Tue, 05 Feb 2019 05:15 PM (IST)
अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज
अमिताभ ठाकुर को धमकी देने के मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज

लखनऊ, जेएनएन। आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा फोन पर धमकी देने के कथित मामले में विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम रिपोर्ट को खारिज करते हुए सीजेएम आनन्द प्रकाश सिंह ने वादी के बयान के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की है।

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फोन से धमकी देने के प्रकरण में पुलिस ने 12 अक्टूबर 2015 को मुलायम सिंह को क्लीनचिट देते हुए अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी, जिसे तत्कालीन सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने खारिज करते हुए विवेचक को निर्देश दिया था कि वह आरोपित की आवाज का नमूना लेकर उसकी जांच कराकर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इस पर अग्रिम विवेचना करते हुए क्षेत्राधिकारी बाजारखाला अनिल कुमार यादव ने पूर्व विवेचक की जांच रिपोर्ट का समर्थन करते हुए नौ अक्टूबर 2018 को पूरक केस डायरी के पर्चे प्रस्तुत कर प्रकरण को समाप्त कर दिया था।

क्षेत्राधिकारी बाजार खाला यद्यपि मुलायम सिंह यादव की आवाज का नमूना लेने में असफल रहे परंतु उन्होंने अपनी विवेचना में स्पष्ट किया है कि मुलायम सिंह ने उन्हें बड़े होने के नाते समझाया था, कोई धमकी नहीं दी है। जबकि, अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल कर कहा है कि विवेचक ने आरोपित को लाभ पहुंचाने के लिए मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई है, जबकि पत्रावली में साक्ष्य मौजूद हैं तथा अंतिम रिपोर्ट खारिज कर मुलायम सिंह को तलब किया जाए।


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