LockDown : यूपी में कंटेनमेंट जोन को छोड़ साप्ताहिक बंदी में भी खुली रहेंगी शराब-बीयर की दुकानें
UP Coronavirus Lockdown Guideline उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर शनिवार व रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है।
लखनऊ, जेएनएन। कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालात के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बचाव और सुरक्षा के लिए दो दिन की साप्ताहिक बंदी शुरू की है। कई जिलों में हालात बिगड़ते देख कुछ इलाकों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। ऐसे संकट के समय में निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी से मॉडल शॉप, शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानें मुक्त रहेंगी। सरकार ने निर्देश जारी करके बताया है कि बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है। उनके समय में कोई परिर्वतन नहीं किया गया है। शराब की दुकानें पहले की तरह अपने तय समय सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि कोरोना संक्रमण तहत लागू कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश में दो दिन साप्ताहिक बंदी घोषित है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी के मकसद से सरकार ने प्रदेशभर में शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक की बंदी लागू की गई है। इसके अलावा भी कुछ जिलों में संक्रमण ज्यादा बढ़ते देख स्थानीय प्रशासन ने इलाके चिह्नित कर लॉकडाउन लगा दिया है। बंदी में समस्त कार्यालय, दुकानें, मॉल आदि बंद रहते हैं। शुरुआत में शराब की दुकानें भी बंद की गई थीं। लेकिन, नई व्यवस्था के तहत सभी देशी व विदेशी शराब, बीयर व भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप को खोलने का निर्णय लिया गया है।
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने इस साप्ताहिक बंदी से मॉडल शॉप, शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों को मुक्त रखने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित देसी-अंग्रेजी शराब, बीयर और भांग की दुकानें शनिवार और रविवार को भी खुलेंगी। साथ ही कहा गया है कि इन दुकानों के खुलने का समय सुबह दस से रात नौ बजे तक निर्धारित है। इससे अलग कोई समय निर्धारित करना चाहें तो जिलाधिकारी शासन से अनुमति ले सकते हैं।
इसके अलावा दैवीय आपदा, महामारी या कानून व्यवस्था की स्थिति में इन दुकानों के खोलने-बंद करने के समय में परिवर्तन करना हो तो प्रत्येक दिन बारह घंटे संचालन अविध की सीमा के तहत पूरे जिले या आंशिक भाग में इसे लागू किया जा सकता है। समय परिवर्तन की अनुमति के लिए आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया गया है।
बता दें कि 25 मार्च को देशभर में लॉकडाउन घोषित किया था। लॉकडाउन में शराब की दुकानें भी बंद कर दी गई थीं। लेकिन, शराब की दुकानें बंद होने से राज्य सरकार को राजस्व का काफी नुकसान होने लगा। इसके मद्देनजर शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लेना पड़ा। कुछ बंदिशों के साथ चार मई से शराब की दुकानें खोल दी गई। इधर, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शनिवार व रविवार को लॉकडाउन घोषित किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप आबकारी विभाग ने समस्त बार, ठेके व भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया था लेकिन अब शनिवार व रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया गया है।