Coronavirus Effect : यूपी में निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान पर फिलहाल रोक
Coronavirus Effect कोरोना वायरस की जंग में हुए लॉकडाउन के कारण हो रहे वित्तीय नुकसान का असर अब विभागीय योजनाओं पर पड़ना शुरू हो गया है।
लखनऊ [राज्य ब्यूरो]। Coronavirus Effect : उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान योजना की धनराशि फिलहाल रोक दी है। इनमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी शामिल हैं। चार अलग-अलग विभागों में संचालित इस योजना में वर्ष 2020-21 में 603.64 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बिना उसकी सहमति के वित्तीय स्वीकृतियां जारी न करने के निर्देश दिए हैं। आदेश आने के बाद जिन विभागों ने एक अप्रैल को ही वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी थीं, उन्होंने अपनी स्वीकृतियां निरस्त कर दी हैं।
कोरोना वायरस की जंग में हुए लॉकडाउन के कारण हो रहे वित्तीय नुकसान का असर अब विभागीय योजनाओं पर पड़ना शुरू हो गया है। वित्त विभाग ने सबसे पहले निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना पर ब्रेक लगाया है। विभाग ने पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इस योजना के तहत वित्तीय स्वीकृतियां बगैर उसकी सहमति के जारी न करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत अधिकतम 51 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
अभी तक इसमें वित्त विभाग की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं होती थी। इस कारण कई विभागों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष शुरू होते ही पहले दिन एक अप्रैल को वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर धनराशि निदेशक को सौंप दी थी। वित्त विभाग का नया फरमान आने के बाद जिन विभागों ने वित्तीय स्वीकृतियां जारी की थीं, उन्होंने तत्काल वित्तीय स्वीकृतियां निरस्त कर दी हैं।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने भी एक अप्रैल को निर्धन व्यक्तियों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता योजना के तहत 150 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी। इसे सोमवार को विभाग ने निरस्त कर दिया है। इसी प्रकार दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने भी इसी योजना के तहत 2.64 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे। इसे भी सोमवार को विभाग ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
किस विभाग का है कितना बजट
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग : 50 करोड़ रुपये
- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग :150 करोड़ रुपये
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग :2.64 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग (सामान्य वर्ग) : 50 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग (मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह) :250 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति) : 1.0 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण (अनुसूचित जाति)-100 करोड़ रुपये