पुराने वाहनों में एचएसआरपी अब पहली दिसंबर तक लगना जरूरी
-प्लेट की अनुपलब्धता के कारण किया गया बदलाव -प्रदेश के साढे़ तीन करोड़ वाहन स्वामियों क
-प्लेट की अनुपलब्धता के कारण किया गया बदलाव
-प्रदेश के साढे़ तीन करोड़ वाहन स्वामियों को मिली बड़ी राहत
-तय समय सीमा तक हो सकेंगे अब वाहन संबंधित काम
जासं, लखनऊ : हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी)की उपलब्धता न होने के कारण आ रही समस्याओं को देखते हुए शासन ने इसकी तारीख में बदलाव किया है। अब पहली दिसंबर 2020 तक वाहनों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य होगा। पहले विभाग की ओर से यह तारीख 19 अक्तूबर निर्धारित की गई थी। इस बडे़ फैसले से प्रदेश के करीब साढे़ तीन करोड़ वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली है।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि वाहन स्वामियों को तय तारीख से पहले हर हाल में प्लेट लगानी होगी। ऐसा न होने पर उन्हें अंतिम बार चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद किसी भी हाल में बिना एचएसआरपी के वाहन संबंधी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। फिलहाल इस दौरान वाहन की डुप्लीकेट आरसी और फिटनेस सहित अन्य सभी जरूरी काम होंगे।
-----------------भारी मालवाहक वाहनों को 28 फरवरी तक का समय
भारी मालवाहक वाहनों के लिए 28 फरवरी 2021 तक का वक्त दिया गया है। यह 7,500 किग्रा से अधिक भार क्षमता ले जाने वाले वाहन होंगे।
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लखनऊ के 21 लाख वाहन स्वामियों को मिली राहत
लखनऊ में एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए वाहनों की संख्या 21 लाख से अधिक है। इन सभी वाहनों में पहली दिसंबर से पूर्व ही एचएसआरपी लगवानी होगी।