Move to Jagran APP

निर्माण एजेंसियां मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए लगा सकती हैं परिवहन निगम की विशेष चार्टर्ड बस

लॉकडाउन के दौरान शुरू हो रही औद्योगिक गतिविधियों व निर्माण कार्यों में कामगारों व श्रमिकों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने स्पेशल बस सेवा शुरू की है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 14 May 2020 09:11 PM (IST)Updated: Fri, 15 May 2020 08:17 AM (IST)
निर्माण एजेंसियां मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए लगा सकती हैं परिवहन निगम की विशेष चार्टर्ड बस
निर्माण एजेंसियां मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए लगा सकती हैं परिवहन निगम की विशेष चार्टर्ड बस

लखनऊ, जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान शुरू हो रही औद्योगिक गतिविधियों व निर्माण कार्यों में कामगारों व श्रमिकों को लाने-ले जाने के लिए परिवहन विभाग ने स्पेशल बस सेवा शुरू की है। निर्माण एजेंसी, ठेकेदार या औद्योगिक इकाइयां परिवहन निगम की इन बसों को किराये पर ले सकती हैं। इससे मजदूर व कामगार आसानी से निर्माण स्थल या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में आवागमन कर सकेंगे।

loksabha election banner

प्रमुख सचिव, परिवहन राजेश कुमार सिंह ने संबंधित विभागों को पत्र लिखकर परिवहन निगम की विशेष चार्टर्ड बसों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण कार्य शुरू करने के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में ऑरेंज व रेड जोन के जिलों में सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंधित है। ऐसे में आवश्यक श्रम शक्ति को निर्माण कार्य स्थल या फिर औद्योगिक इकाइयों तक उपलब्ध कराने में कठिनाई न हो इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की है।

निर्माण एजेंसी या ठेकेदार या फिर औद्योगिक इकाइयां बसों को तय शुदा दर पर अपने यहां लगा सकती हैं। परिवहन निगम ने बसों की चार्टर्ड दर तय कर दी है। इसमें 18 फीसद जीएसटी देना होगा। निगम ने 50, 100, 150 व 200 किलोमीटर प्रतिदिन चलने का स्लैब बनाया है। 50 किलोमीटर की दैनिक यात्रा के लिए 5145 रुपये व 200 किलोमीटर की यात्रा के लिए 9570 रुपये देने होंगे। दैनिक निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर 87.20 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त देना होगा। 12 घंटे के बाद प्रतीक्षा शुल्क 500 रुपये तय किया गया है।

अन्य जिलों से श्रमिकों को लाने के लिए जारी होंगे पास : मुख्य सचिव

लॉकडाउन के बीच राहत देते हुए सरकार ने तमाम उद्योगों को चलाने की अनुमति दे दी है। मगर, उद्यमियों के सामने श्रमिकों को लाने की समस्या आ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए व्यवस्था कर दी है। गुरुवार देर रात मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों को संबंधित आदेश जारी कर दिए। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जिन उद्योगों को चलाने की अनुमति दी गई है, उनके श्रमिकों को दूसरे जिलों से लाने के लिए जिलाधिकारी 'वन टाइम एक्सर्साइज' के तहत वाहन पास जारी करें। उद्यमी इन पास के लिए डीएम से संपर्क करें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.