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UP: कामर्शियल वाहन स्वामी 30 सितंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना होगी ये कार्रवाई

कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एचएसआरपी लगवाए जाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर करीब है। जिन वाणिज्यिक वाहनों का संचालन कर रहे स्वामियों ने (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है वह तत्काल लगवा लें। इसके बाद उन्हें वाहन संचालन में दिक्कत आएगी और गाड़ियों का चालान होगा।

By Vikas MishraEdited By: Published: Wed, 15 Sep 2021 06:15 AM (IST)Updated: Wed, 15 Sep 2021 03:23 PM (IST)
UP: कामर्शियल वाहन स्वामी 30 सितंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वरना होगी ये कार्रवाई
इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू पूर्व में जारी कर चुके हैं।

लखनऊ, जागरण संवाददाता। कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट एचएसआरपी लगवाए जाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर करीब है। जिन वाणिज्यिक वाहनों का संचालन कर रहे स्वामियों ने (एचएसआरपी) नहीं लगवाई है वह तत्काल लगवा लें। इसके बाद उन्हें वाहन संचालन में दिक्कत आएगी और गाड़ियों का चालान होगा। वहीं, जिन निजी वाहनों के पंजीयन के अंतिम का नंबर 0 और 1 है उन वाहन स्वामियों को एचएसआरपी लगवाए जाने की तिथि भी नजदीक है। 15 नवंबर तक वाहन स्वामियों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा।

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इस आशय के आदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू पूर्व में जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी व्यवसायिक वाहन चला रहे महज दस से 15 फीसद लोगों ने ही इसे लगवाने में दिलचस्पी दिखाई है। इससे पूर्व प्रदेश में दोपहिया, चार पहिया व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एसएचआरपी) लगवाए जाने की तारीख 15 जुलाई थी। कोरोना के चलते परिवहन विभाग ने नंबर प्लेट लगवाए जाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी थी। यानी तय तिथि तक कामर्शियल वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। इनमें राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को भी शामिल किया गया था। 

अभी निजी वाहनों में एचएसआरपी लगवाने की ये हैं तिथियां 

  • 15 नवंबर 2021 तक        सभी जिलों में पंजीकृत वे निजी वाहन जिनके नंबर के अंत में 0 और 1 है।
  • 15 फरवरी 2022 तक       पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 2 और 3 है।
  • 15 मई 2022 तक            पंजीकृत वाहन जिनके अंतिम नंबर के अंत में 4 और 5 है।
  • 15 अगस्त 2022 तक       पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 6 और 7 है।
  • 15 नवंबर 2022 तक        पंजीकृत वाहन जिनके नंबर के अंत में 8 और 9 है।

नंबर प्लेट न लगाने पर है बड़े जुर्मान का प्रावधानः बिना एचएसआरपी लगवाए वाहन चलाए जाने पर पकड़े जाने पर वाहनस्वामी जुर्माने और चालान की जद में आ सकता है। मोटर वेहिकिल एक्ट में बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना है। हालांकि एचएसआरपी न लगे होने पर अभी शासन की ओर से जुर्माना राशि तय नहीं की गई

अभी तक तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में व्यवसायिक वाहन स्वामी एचएसआरपी लगवा लें। महज दस से 15 फीसद व्यवसायिक वाहनों में ही लोगों ने इस नई पंजीयन प्लेट को लगाया है। अभी समय है। जल्द से जल्द कामर्शियल वाहनों में इसे लगवा लें। वर्ना चालान और जुर्माने की प्रक्रिया से गुजरना पडे़गा। -देवेंद्र कुमार, अपर परिवहन आयुक्त


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