Lockdown-2: लाॅकडाउन के बाद उद्योगों को खोलने के लिए होंगे कड़े मानक, जारी हुए प्रोटोकॉल
लाॅकडाउन से आंशिक छूट की दशा में सीआइआइ का नया प्रोटोकाॅल कर्मचारियों की सुरक्षा फिजीकल डिस्टेंसिंग और सफाई के मानक।
लखनऊ [ऋषि मिश्र]। केन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्टीज ने लाॅकडाउन में अगर कुछ उद्योगों के लिए आशिंक छूट दी जाती है तो उस दशा में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रोटोकाॅल जारी किया है। इस प्रोटोकाॅल के तहत प्र्रत्येक फैक्टरी के बाहर सेेनिटाइजेशन टनल होना अनिवार्य होगा। थंब इंप्रेशन से हाजिरी पर रोक लगी रहेगी। दफ्तर के भीतरी दरवाजे बंद नहीं रहेंगे। कम कर्मचारी काम करेंगे। ऐसे ही अनेक प्रतिबंध सीआइआइ ने अलग अलग उद्योगों के लिए जारी किया है। सीआइआइ का उद्देश्य है कि अगर 20 मई के बाद कुछ छोटे उद्योगों को संचालन में आशिंक छूट मिलती है तो उद्योगों के लिए जरूरी होगा कि वेे प्रोटोकाॅल का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगी रहे।
भारतीय उद्योग परिसंघ सीआइआइ की ओर से 15 सूत्रीय प्रोटोकाॅल जारी किया है। जिससे पोस्ट लाॅकडाउन में किस तरह से उद्योगों का संचालन किया जाना है, उसके मानक तय किए गए हैं। अलग अलग तरह के उद्योगों की बात यहां की गई है मगर प्र्रोटोकाॅल में लगभग एक जैसी ही बातें तय की गई है। सीआइआइ यूपी की मीडिया कोआर्डिनेटर विनीता पोद्दार बताती हैं कि उद्योगों को लाॅकडाउन के बाद सामान्य तौर पर संचालित नहीं किया जा सकेगा। उनको अनेक सावधानियां बरतनी होंगी। जिसको लेकर सीआइआइ ने अपने कुछ कायदे बनाए हैं। सभी सदस्य उद्योगों को इसकी जानकारी दे दी गई है।
इन मुख्य बिंदुओं पर दिये निर्देश
कार्यस्थल पर सुरक्षा: जिसमें कम कर्मचारियों के जरिये काम किया जाए। जिन कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम की संभावना है वे अपने घर से ही हालात पूरी तरह से सामान्य होने तक वे घर से ही काम करते रहें। कार्यालय के भीतरी दरवाजों जैसे केबिन और कमरों के गेट बंद न रखें जाएं ताकि उनको खोलने के लिए न छूना पड़े।
चरणों में खोले जाएं उद्योग: कोई भी उद्योग पूरी तरह से एक साथ न खोेला जाए। साफ सफाई के कड़े नियमों का पालन किया जाए। उद्योग ऐसे इलाकों में ही खोले जाएं जहां कोरोना का प्रभाव या तो न रहा हो या बिल्कुल न के बराबर ही हो।
कर्मचारियों के लिए करें जरूरी व्यवस्थाएं: कर्मचारियों की यूनियनों से वार्ता कर के उनके मुद्दोें का हल किया जाए। कम से कम तीन सप्ताह के लिए कर्मचारियों के भोजन और रहने के प्रबंध की भी व्यवस्था की जाए।