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अंबेडकरनगर: नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज

अंबेडकरनगर की नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून पर पशु क्रूरा अधिनियम में गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 03:50 PM (IST)Updated: Sun, 20 Sep 2020 03:50 PM (IST)
अंबेडकरनगर: नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज
अंबेडकरनगर: नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज

अंबेडकरनगर, जेएनएन। नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की अध्यक्ष शबाना खातून पर पशु क्रूरता अधिनियम तथा पशुओं को विकलांग करने अथवा अकारण वध करने की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। पशु चिकित्साधिकारी बसखारी की तहरीर पर गत शनिवार देर शाम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

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नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा द्वारा ग्राम पंचायत हरैया के महमूदपुर रामदीन सिंह गांव में पशु आश्रय केंद्र का संचालन बेसहारा पशुओं के लिए किया जा रहा है। इसमें चारा पानी का प्रबंध नगर पंचायत के स्तर पर कराया जाना था। पशुओं को लगभग एक माह से संतुलित पशु आहार एवं चारे का प्रबंध नगर पंचायत से नहीं किया जा रहा था। पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश वर्मा ने अधिशासी अधिकारी राजमणि वर्मा व नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून को बिल भुगतान हेतु अनुरोध किया था। शनिवार को नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा बिल का भुगतान के साथ चारा पानी का प्रबंध नहीं किए जाने की बात कही गई। इसपर पशु चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश वर्मा ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए बसखारी थाने में तहरीर सौंपी। बसखारी थानाध्यक्ष पीएन तिवारी ने बताया नगर पंचायत अध्यक्ष पर पशु क्रूरता अधिनियम तथा धारा 429 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके आरोपित की तलाश की जा रही है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष शबाना खातून ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि धनाभाव से शासन और डीएम को पत्र गत दो सितंबर को ही भेजा गया था।


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