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भारत डायनामिक्स लिमिटेड को एक रुपये की लीज पर भूमि आवंटित, जान‍िए कैब‍िनेट के अन्‍य फैसले

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पास हुए इस प्रस्ताव के तहत बीडीएल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली निर्माण की सुविधा की स्थापना करेगी।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 12:58 AM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 07:05 AM (IST)
डिफेंस कारिडोर के झांसी नोड में दी गई 183 हेक्टेयर भूमि।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को अपना उपक्रम लगाने के लिए भूमि आवंटित कर दी है। बीडीएल को भूमि के सकल विक्रय मूल्य का 25 फीसद धनराशि की छूट के साथ 183 हेक्टेयर भूमि एक रुपये टोकन प्रति वर्ष के लीज रेंट पर देने का निर्णय लिया गया है। यह भूमि उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए दी गई है। इस नीति में आने वाली औद्योगिक इकाइयों की तरह बीडीएल को भी भूमि खरीद पर 100 फीसद स्टांप ड्यूटी की छूट दी जाएगी।

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कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पास हुए इस प्रस्ताव के तहत बीडीएल उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के झांसी नोड में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली निर्माण की सुविधा की स्थापना करेगी। देश की रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने, स्वदेशी तकनीकी के विकास एवं अनुसंधान तथा रक्षा उपकरणों एवं उससे संबंधित अन्य सामग्री खरीद में कमी लाने की ²ष्टिगत बीडीएल के द्वारा स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाली प्रणोदन प्रणाली निर्माण की सुविधा की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्यशक्ति मजबूत होगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की अग्रणी भूमिका होगी। इस परियोजना के तहत बीडीएल द्वारा कुल 400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इस उपक्रम में 100 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों की स्थापना के अवसर प्राप्त होंगे।

मजदूरी न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल : प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासंभव संदाय (संशोधन) अध्यादेश 2021 को विधेयक के रूप में पारित कराएगी। इस विधेयक के प्रारूप को योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। इसमें मजदूरी न देने पर नियोक्ता को जेल की सजा अब नहीं होगी। इसे सरकार पहले ही अध्यादेश के रूप में 27 सितंबर को लागू कर चुकी है। संशोधन से पहले प्रावधान यह था कि यदि किसी नियोक्ता पर किसी श्रमिक की एक लाख रुपये या इससे ज्यादा मजदूरी बकाया है और नियोक्ता उसका भुगतान नहीं कर रहा है तो नियोक्ता को सजा हो सकती थी। इसके तहत नियोक्ता को तीन माह से तीन वर्ष तक की सजा एवं पचास हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान था। संशोधन में नियोक्ता को जेल नहीं होगी। जेल का प्रावधान खत्म कर केवल जुर्माना ही लगाया जाएगा। जुर्माना पचास हजार से एक लाख रुपये तक लगाया जा सकेगा।

15 दिसंबर तक होगी मक्का खरीद, मूल्य 1870 रुपये प्रति क्वि‍ंटल : राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का क्रय नीति को शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्वि‍ंटल निर्धारित किया गया है। पिछले साल यह 1850 रुपये प्रति क्वि‍ंटल था। मक्का की खरीद 15 दिसंबर तक होगी। मक्का खरीद खाद्य विभाग की विपणन शाखा करेगी। अन्य जिलों में आवक को देखते हुए खाद्य आयुक्त खरीद का निर्णय लेंगे। मक्का क्रय केंद्रों का निर्धारण व चयन जिलाधिकारी इस प्रकार करेंगे कि किसान को अधिक दूरी न तय करनी पड़े। उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां मक्का की अच्छी आवक है। मक्का बेचने से पहले किसान का पंजीकरण और आनलाइन मक्का खरीदने की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। मक्का के मूल्य का भुगतान खरीद के 72 घंटे में किया जाएगा।

इन जिलों में होगी खरीद : अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रूखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, देवरिया, सोनभद्र और हापुड़।


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