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Basic Education: CM योगी का निर्देश, सात दिन में शुरू करें 69 हजार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया

Basic Teachers Recruitment in UP सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सात दिन में 69 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 07 May 2020 04:42 PM (IST)Updated: Thu, 07 May 2020 05:08 PM (IST)
Basic Education: CM योगी का निर्देश, सात दिन में शुरू करें 69 हजार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया
Basic Education: CM योगी का निर्देश, सात दिन में शुरू करें 69 हजार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया

लखनऊ, जेएनएन। Basic Teachers Recruitment in UP: प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का रास्ता खुलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी पहल कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सात दिन में 69 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ बैठक में अफसरों की टीम को प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को सिर्फ सात दिन में इस बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोर्ट के निर्णय के क्रम में एक सप्ताह के भीतर 69000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्णय से प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे प्रदेश के सभी विद्यालय को योग्य शिक्षक मिलेंगे। कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती के प्रकरण में राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कुल 4.3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 4.1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे।

इससे पहले बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करीब डेढ़ वर्ष से लंबित परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार के पक्ष को सही ठहराकर राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अभ्यॢथयों के साथ सरकार के लिए फैसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के काल में शिक्षकों की यह सबसे बड़ी भर्ती है। सरकार के लिए सुकून की वजह इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट का पहला फैसला उसके खिलाफ गया था। इस फैसले के विरुद्ध उसने विशेष अपील दायर की थी जिसका निर्णय उसके पक्ष में आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 69 हजार शिक्षकों की भर्ती शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69000 पदों पर भर्ती के लिए एक दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी हुआ था। इसके क्रम में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने पांच दिसंबर 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के बाद सात जनवरी 2019 को शासनादेश जारी कर भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक घोषित किया गया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यॢथयों के लिए 65 प्रतिशत अर्थात 97/150 अंक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत यानी 90/150 अंक को उत्तीर्णांक निर्धारित किया गया। इस शासनादेश के खिलाफ शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2019 को शिक्षामित्रों के पक्ष में याचिका निस्तारित करते हुए 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2018 में आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 व 45 प्रतिशत के आधार पर परीक्षाफल घोषित करने का फैसला सुनाया। इस निर्णय को राज्य सरकार ने विशेष अपील के जरिये चुनौती दी जिसका फैसला बुधवार को उसके पक्ष में आया।  


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