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Anamika Shukla Case: जौनपुर के MIS प्रभारी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

Anamika Shukla Case अनामिका शुक्ला प्रकरण में जौनपुर के मास्टर इंफार्मेशन सिस्टम प्रभारी भेजे गए थे जेल।

By Divyansh RastogiEdited By: Published: Mon, 17 Aug 2020 06:01 PM (IST)Updated: Mon, 17 Aug 2020 06:01 PM (IST)
Anamika Shukla Case: जौनपुर के MIS प्रभारी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज
Anamika Shukla Case: जौनपुर के MIS प्रभारी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

गोंडा, जेएनएन। Anamika Shukla Case: प्रदेश के बहुचर्चित अनामिका शुक्ला प्रकरण में जेल भेजे गए जौनपुर के मास्टर इंफार्मेशन सिस्टम (एमआइएस) प्रभारी समेत दो आरोपितों की जमानत याचिका खारिज हो गई। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई एडीजे थर्ड परवेज अहमद ने की।

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गत 11 जून को जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र स्थित भुलईडीह निवासी अनामिका शुक्ला ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। वादिनी का कहना था कि उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अंशकालिक शिक्षक के लिए वर्ष 2017 में सुल्तानपुर, जौनपुर,मिर्जापुर, बस्ती व लखनऊ में आवेदन किया था। इसमें सुल्तानपुर, जौनपुर व लखनऊ से काउंसिलिंग के लिए कॉल आई थी, लेकिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण वह कहीं भी प्रतिभाग नहीं कर सकीं। बकौल पीड़िता उनके शैक्षिक दस्तावेजों का दुरुपयोग कर कई जिलों में अनामिका शुक्ला नाम से फर्जी तरीके से चयनित होकर वेतन/ मानदेय आहरित किया जा रहा था। यहां कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमे के संबंध में एसटीएफ ने 15 जून को लखनऊ में मैनपुरी के भोगांव निवासी पुष्पेंद्र सिंह, जौनपुर के आनंद सिंह व खीरी निवासी रामनाथ को गिरफ्तार यहां की पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी आरोपितों को जेल भेज दिया था।

मामले में आरोपित जौनपुर में समग्र शिक्षा अभियान में तैनात एमआइएस प्रभारी आनंद सिंह व हरदोई के बीएसए कार्यालय में तैनात बाबू रामनाथ ने जमानत के लिए अपर जिला जज तृतीय के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला व सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। इसके बाद एडीजे ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।


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