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बहराइच में चोरी के आरोप में युवक को दी तालिबानी सजा, गृहस्वामी ने खूंटे से बांधकर डंडे से पीटा

बहराइच में मटेरा के असवा मुहम्मदपुर गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को गृहस्वामी ने पकड़ लिया। खूंटे से बांधकर उसे पट्टे व लाठी-डंडों से पीट कर तालिबानी सजा दी। हालत बिगड़ने पर उसे भगा दिया। पुलिस कड़ी कार्रवाई की जगह मामले से ही अंजान बन रही है।

By Dharmendra MishraEdited By: Published: Mon, 03 Jan 2022 05:10 PM (IST)Updated: Mon, 03 Jan 2022 11:11 PM (IST)
बहराइच में चोरी के आरोप में युवक को दी तालिबानी सजा, गृहस्वामी ने खूंटे से बांधकर डंडे से पीटा
बहराइच में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक का हाथ-पैर खूंटे से बांधकर की गई पिटाई।

बहराइच, जासं।  बहराइच में मटेरा के असवा मुहम्मदपुर गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को गृहस्वामी ने पकड़ लिया। इसके बाद खूंटे से बांधकर उसे पट्टे व लाठी-डंडों से पीट कर तालिबानी सजा दी। हालत बिगड़ने पर उसे भगा दिया। पुलिस कड़ी कार्रवाई की जगह मामले से ही अंजान बन रही है।

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असवा मुहम्मदपुर गांव निवासी संदीप कुमार का कहना है कि सोमवार भोर उनके घर में एक युवक चोरी के इरादे से घुस गया। घर में रखी लोहे की छड़ को चुराने के बाद वह डेहरी में रखे अनाज को भरने लगा। आहट पाकर परिवारजन जाग गए। जब सभी मौके पर पहुंचे तो घर में मौजूद युवक को देखकर हतप्रभ रह गए। युवक मौके से भागने लगा तो परिवारजन ने शोर मचाते हुए उसकी घेराबंदी कर पकड़ लिया।

पकड़े गए युवक की पहचान गांव के दुर्गेश कुमार के रूप में हुई। घटना की जानकारी पुलिस को देने की जगह मौके पर एकत्रित लोगों ने आरोपित युवक को पकड़ मवेशी के खूंटे से बांध दिया। पट्टे व लाठी-डंडों से आरोपित की पिटाई कर उसे तालिबानी सजा दी। पिटाई से युवक की हालत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने युवक को भगा दिया गया। किसी तरह युवक अपने घर पहुंचा और उसने आपबीती बताई। मामले की शिकायत करने पर पीड़ित युवक को धमकी भी दी गई।

बोले जिम्मेदारः

-थानाध्यक्ष मटेरा राजकुमार सिंह ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। कोई तहरीर पीड़ित ने नहीं दी है। क्षेत्राधिकारी नानपारा जंगबहादुर यादव ने बताया कि सूचना मिली है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांचोपरांत जो भी दोषी होगा, कार्रवाई की जाएगी।

- किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर युवक चोरी करते पकड़ा गया तो मामले की सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए थी। दोषसिद्ध होने पर सजा देने का अधिकार न्यायालय को है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

-आनंदचंद शुक्ल, पूर्व उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन बहराइच


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