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Ayodhya Case: विशेष अदालत में बचाव पक्ष ने दाखिल की लिखित बहस, आज होगी मौखिक बहस

अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामला में सीबीआइ ने 21 अगस्त को बहस की थी दाखिल आज होगी मौखिक बहस।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 31 Aug 2020 07:57 PM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 06:09 AM (IST)
Ayodhya Case:  विशेष अदालत में बचाव पक्ष ने दाखिल की लिखित बहस, आज होगी मौखिक बहस
Ayodhya Case: विशेष अदालत में बचाव पक्ष ने दाखिल की लिखित बहस, आज होगी मौखिक बहस

लखनऊ, जेएनएन। अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में विशेष अदालत में सोमवार को बचाव पक्ष ( सभी आरोपितों ) की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने लिखित बहस दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने मंगलवार (एक अगस्त) को मौखिक बहस की तारीख नियत की है।

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विशेष अदालत में सोमवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता केके मिश्र, एसके शर्मा, अभिषेक रंजन, विवेक श्रीवास्तव, मनीष त्रिपाठी, प्रशांत सिंह ने बचाव पक्ष की तरफ से सभी 32 आरोपितों की तरफ से लिखित बहस दाखिल की। कोर्ट ने लिखित बहस जमा करने के बाद सभी को मंगलवार को मौखिक बहस करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने आगामी 30 सितंबर 2020 तक मामले में निर्णय देने का आदेश दिया है। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए आरोपितों व उनके अधिवक्ता अपना पक्ष पेश करें। सीबीआइ ने 21 अगस्त को अपनी लिखित बहस विशेष अदालत में जमा की थी। जिसमें सीबीआइ ने घटना के समय लिए गए फोटोग्राफ एवं वीडियो के साथ ही मुकदमे के समर्थन में रायबरेली की अदालत एवं लखनऊ की विशेष अदालत में पेश 351 गवाहों के बयानों का भी जिक्र किया है। अदालत में आरोपितों की अधिवक्ताओं के साथ अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार सिंह, आर के यादव और पूर्णेंदु चक्रवर्ती मौजूद थे।


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