Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआइ कोर्ट- 24 घंटे में लिखित बहस दाखिल करें
Ayodhya Case अयोध्या के ढांचा ध्वंस मामले में सीबीआइ ने अदालत से मांगा था एक सप्ताह का वक्त।
लखनऊ, जेएनएन। Ayodhya Case: अयोध्या के ढांचा विध्वंस मामले में विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से सोमवार को लिखित बहस दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए 18 अगस्त तक लिखित बहस दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि 28 जुलाई को अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के समय उभय पक्षों को यह निर्देश दिया गया था की माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा के अंतर्गत मामले की कार्रवाई समाप्त कर 31 अगस्त तक निर्णय सुनाए जाने का आदेश दिया है। लिहाजा दोनों पक्ष अपनी अपनी लिखित बहस पहले से ही तैयार कर ले ताकि बाद में समय बर्बाद ना हो।
अदालत के समक्ष सीबीआइ की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ललित कुमार सिंह और आरके यादव ने एक अर्जी देकर कहा गया कि लिखित बहस तैयार की जा रही है। इसके पूरी होने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। लिहाजा उन्हें बहस तैयार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। बचाव पक्ष की ओर से आज न्यायालय के समक्ष कोई भी आरोपित उपस्थित नहीं था। उनकी ओर से वकीलों द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने स्वीकार कर लिया है।