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Love Jihad: लखनऊ में मतांतरण-खतना कराने से इनकार पर हैवान‍ियत, पत्नी-बच्चों को घर में बंद कर लगाई आग

Love Jihad in UP आरोप है कि अफजल लगातार पत्नी को धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। आरोपित महिला को सात लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के कह रहा था। आरोपित का कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही उसका धर्म परिवर्तन होगा।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 02:05 AM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 03:13 PM (IST)
Love Jihad: लखनऊ में मतांतरण-खतना कराने से इनकार पर हैवान‍ियत, पत्नी-बच्चों को घर में बंद कर लगाई आग
ठाकुरगंज निवासी महिला ने आरोपित व उसके घरवालों पर दर्ज कराई एफआइआर।

लखनऊ, जेएनएन। Love Jihad in UP: ठाकुरगंज निवासी एक युवक ने धर्म छिपाकर युवती को झांसे में लेकर शादी की। इसके बाद उसपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। यही नहीं बच्चों का खतना करवाने की कोशिश। महिला के विरोध पर आरोपित ने बच्चों समेत उसे घर में बंद कर दिया और बाहर से आग लगा दी। महिला व बच्चे बाल-बाल बच गए। पीडि़ता की तहरीर पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है।

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महिला के मुताबिक 13 फरवरी 2009 को महिला ने आर्य समाज मंदिर में राजीव नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि शादी के बाद महिला को पता चला कि उसके पति का असली नाम मोहम्मद अफजल सिद्दीकी है। अफजल ने खुद को अनाथ बताकर महिला को झांसे में लिया था और नाम छिपाकर शादी कर कर ली। महिला ने कई बार मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बुधवार रात करीब आठ बजे अफजल ने महिला और उसके दोनों बच्चों को घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। महिला ने फोन कर डायल 112 पर मामले की सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया और महिला व उसके दोनों बच्चों को सकुशल बाहर निकाला जा सका।

दूसरों से शारीरिक संबंध बनाने का बनाया दबाव

आरोप है कि अफजल लगातार पत्नी को धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। आरोपित महिला को सात लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के कह रहा था। आरोपित का कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद ही उसका धर्म परिवर्तन होगा। यही नहीं अफजल दोनों बच्चों का जबरन खतना करने के लिए पीडि़ता पर दबाव बना रहा था। पीडि़ता का कहना है कि पूर्व में भी उसने कई बार ठाकुरगंज पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पीडि़ता की तहरीर पर पुलिस ने अफजल, उसके पिता, मां और अन्य मौलानाओं के खिलाफ जानलेवा हमला और यूपी विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के तहत एफआइआर दर्ज की है। हालांकि अभी तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।


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