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53 लाख रुपए की रिकवरी में रेरा के आदेश पर कुर्की, सील हुआ रीयल इस्टेट कंपनी का ऑफ‍िस

लखनऊ में रेरा के आदेश पर हुई कार्यवाही भव्या क्रिएटर्स ने पैसे भी लिए लेकिन फ्लैट नहीं दिए ऑफिस हुआ सील।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Sat, 19 Sep 2020 08:03 AM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 08:03 AM (IST)
53 लाख रुपए की रिकवरी में रेरा के आदेश पर कुर्की, सील हुआ रीयल इस्टेट कंपनी का ऑफ‍िस
53 लाख रुपए की रिकवरी में रेरा के आदेश पर कुर्की, सील हुआ रीयल इस्टेट कंपनी का ऑफ‍िस

लखनऊ, जेएनएन। सालों पहले बिल्डर ने आवंटियों से फ्लैट के लिए रुपया लिया मगर न तो धन वापसी की और न ही फ्लैट ही दिया। आवंटी रेरा कोर्ट की शरण में पहुंचे अनेक नोटिस के बावजूद आवंटियों को धन वापसी नहीं की गई तो रेरा की ओर से आरसी काटी गई। जिलाधिकारी को राजस्व वसूली की तर्ज पर आवंटियों की धन की वसूली करनी थी। तब भी बिल्डर आनाकानी करता रहा तो आखिरकार शुक्रवार को करीब 53 लाख रुपए की वसूली करने के लिए बिल्डर के आफिस की कुर्की कर के सीलिंग की कार्रवाई की गई।

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तहसीलदार सदर शंभूशरण ने बताया कि आशियाना कॉलोनी निवासी अनिल कुमार शुक्ला के 15 लाख और इंदिरा नगर निवासी मीनू चौबे पत्नी अरविंद चौबे के 37 लाख रुपए भव्या क्रिएटर्स को विभूतिखंड में निर्माणाधीन फ्लैट खरीदने के लिए दिए थे। मगर कई साल बीतने के बावजूद पीड़ितों को फ्लैट नहीं दिए गए। तो वे रेरा की शरण में गए। रेरा ने भी अनेक बार नोटिस दिए मगर बिल्डर ने संतुष्टिपरक जवाब नहीं दिए। जिसके बाद आवंटियों के पक्ष में फैसला दिया गया और आरसी काट कर रुपया आवंटियों को दिए जाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए। जिसके बाद तहसीलदार शंभूशरण व नायब तहसीलदार नगर के नेतृत्व में बिल्डर के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाणपत्रों के अन्तर्गत उप-जिलाधिकारी सदर के आदेश पर चल सम्पत्ति कुर्की कार्यवाही की गई। 52,85,338 रुपए की देयता के विरुद्ध फर्म भव्या क्रिएटर्स के कार्यालय व परिसंपत्तियों को कुर्क कर सील किया गया। वसूली टीम में नायब तहसीलदार नगर पूर्णिमा सिंह के साथ संग्रह अमीन अविनाश चंद तिवारी, प्रदीप मिश्र , विवेक मिश्र, नावेद उस्मानी, मो आसिफ़, अजीम शामिल रहे। 


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