अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट से गुहार, मुकदमा रद करें
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी मे दिये गए कथित भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज मामले को रद करने की मांग वाली याचिका उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ मे दायर की है। इस पर तीन अगस्त को सुनवाई संभावित है।
लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी मे दिये गए कथित भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज मामले को रद करने की मांग वाली याचिका उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ मे दायर की है। इस पर तीन अगस्त को सुनवाई संभावित है।
लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र मे अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रत्याशी कुमार विश्वास की सभा मे कथित भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में मुसाफिरखाना पुलिस स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मई 2014 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में अमेठी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 20 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
शासकीय अधिवक्ता रिशाद मुर्तजा के अनुसार निचली अदालत द्वारा जारी जमानती वारंट तथा दर्ज मामले को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को संभावित है। चुनाव के दौरान उत्तेजक व भड़काऊ भाषण देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध है। इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है।