अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को आज से मिलेगा मुफ्त अनाज, पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा
Free Ration distribution अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जुलाई के पहले चक्र में खाद्यान्न का निश्शुल्क वितरण मंगलवार यानी पांच जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जुलाई के पहले चक्र में खाद्यान्न का निश्शुल्क वितरण मंगलवार यानी पांच जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम अनाज (20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से संबद्ध यूनिटों पर पांच किलो अनाज प्रति यूनिट (तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल) का मुफ्त वितरण किया जाएगा।
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत अनाज प्राप्त करने की सुविधा होगी। वितरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से अनाज प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से संपन्न होने वाले वितरण के समय कार्डधारक से आधार प्रमाणीकरण न होने का कारण तथा उसका व उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य का मोबाइल नंबर लिया जाएगा और उसे राशनकार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में लाभार्थी के डाटाबेस में फीड कराया जाएगा। इस मोबाइल नंबर का प्रयोग मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने आवश्यक वस्तुओं के वितरण, शारीरिक दूरी के अनुपालन के बारे में आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर की दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाएगा ताकि इन दुकानों पर भीड़ एकत्रित न हो और उपभोक्ताओं को देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े।