इलाहाबाद हाईकोर्ट की फरेंद्रा और रसड़ा विधानसभा चुनाव पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरेंदा विधानसभा के उपचुनाव पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने वहां से विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के बजरंग बहादुर सिंह की याचिका पर यह निर्णय दिया।
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फरेंदा के विधायक बजरंग बहादुर सिंह की याचिका पर वहां चुनाव पर रोक लगा दी है। इसी तरह उमाशंकर सिंह की याचिका पर रसड़ा (बलिया) में भी चुनाव पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह को लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए जाने पर राज्यपाल ने आयोग्य घोषित किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने यहां पर चुनाव का कार्यक्रम तय किया। इसके लिए मंगलवार ने नामांकन भी चल रहे हैं। यहां पर 11 अप्रैल को चुनाव होना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज चुनाव पर रोक लगाने के साथ ही निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है।
कांग्रेस तथा सपा के प्रत्याशी घोषित
महराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा उप चुनाव के लिए सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांगेस फरेंदा से फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी तथा चरखारी ने रामजीवन यादव को मैदान में उतार रही है। समाजवादी पार्टी ने फरेंदा से फरेंदा से विनोद तिवारी तथा चरखारी से उर्मिला प्रत्याशी बनाया है। उर्मिला सजा प्राप्त पूर्व विधायक कप्तान सिंह राजपूत की पत्नी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर बलिया के रसड़ा विधानसभा उपचुनाव पर रोक लगाई थी। यहां से बसपा के उमाशंकर सिंह को भी लोकायुक्त की रिपोर्ट पर राज्यपाल राम नाईक ने विधायक पद से बर्खास्त किया था।