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CAA-NRC केस में शिया नेता कल्बे सिब्तेन के खिलाफ पुलिस की ढिलाई पर हाई कोर्ट नाराज, मांगा जवाब

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएए-एनआरसी केस में शिया नेता कल्बे सिब्तेन के खिलाफ पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि यदि उनकी ओर से हलफनामा न दाखिल करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Thu, 09 Sep 2021 09:48 PM (IST)Updated: Fri, 10 Sep 2021 12:49 AM (IST)
CAA-NRC केस में शिया नेता कल्बे सिब्तेन के खिलाफ पुलिस की ढिलाई पर हाई कोर्ट नाराज, मांगा जवाब
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंड पीठ।

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में उपद्रव व लोकसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिया नेता डा. सैयद कल्बे सिब्तेन उर्फ नूरी पुलिस की ढिलाई पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने डा. सैयद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलने के बाद राज्य सरकार के प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किए जाने को गैरजिम्मेदाराना बताया है।

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हाई कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को समुचित निर्देश न उपलब्ध कराने पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर से 27 सितंबर तक स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही कहा है कि यदि उनकी ओर से हलफनामा न दाखिल करने पर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।

यह आदेश जस्टिस चंद्र धारी सिंह की एकल पीठ ने डा. कल्बे सिब्तेन की ओर से दाखिल एक अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई पर पारित किया। कोर्ट ने 13 जुलाई, 2021 को याचिका पर सुनवाई करते हुए कल्बे को सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी से राहत देते हुए राज्य सरकार को मामले में प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। साथ ही मामले से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी पेश करने केा कहा था, लेकिन कई अवसर दिए जाने के पश्चात आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि कई बार पुलिस को पत्र व टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन अब तक निर्देश नहीं मिलें हैं जिस कारण जवाब नहीं दाखिल हो पा रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मामले में पुलिस द्वारा ढिलाई स्पष्ट दिख रही है, जबकि अभियुक्त डा. कल्बे सिब्तेन गिरफ्तारी से अंतरिम राहत का आनंद उठा रहा है।


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