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करोड़ों के घोटाले में आम्रपाली के प्रबंध निदेशक की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी आम्रपाली के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा द्वारा मेडिकल आधार पर दाखिल तीसरी शार्ट टर्म जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पारित किया।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Mon, 13 Dec 2021 09:24 PM (IST)Updated: Tue, 14 Dec 2021 07:54 AM (IST)
करोड़ों के घोटाले में आम्रपाली के प्रबंध निदेशक की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आम्रपाली के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी आम्रपाली के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा द्वारा मेडिकल आधार पर दाखिल तीसरी शार्ट टर्म जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। यह आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। सुनवाई के दौरान जब पीठ ने अनिल कुमार शर्मा के वकील ने कहा कि क्यों ने उनके मुवक्किल का इलाज नई दिल्ली के एम्स में विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम से करा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भले ही उनका मुवक्किल दिल्ली की सेंट्रल जेल में मर जाए, लेकिन वह एम्स में इलाज के लिए नहीं जाएंगे।

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इसके बाद कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी कि अभियुक्त को उसकी मर्जी के निजी अस्पताल में इलाज की इजाजत नहीं दी जा सकती, जबकि उसका इलाज एम्स जैसे प्रतिष्ठित सरकारी में अस्पताल में उपलब्ध है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि आम्रपाली के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा की दूसरी जमानत अर्जी 13 मार्च 2021 को खारिज की गई थी। उस समय एम्स के निदेशक ने एक हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया था कि शर्मा को एम्स में दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें किसी सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन वे भर्ती होने के लिए अनुचित दबाव बनाते हैं। 

गौरतलब है कि शर्मा पर खरीदारों के करोड़ों रुपये फर्जी कंपनियों में निवेश करने का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जांच शुरू की गई थी।


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