लखनऊ : दस नवनियुक्त राज्यसभा सदस्यों को हाईकोर्ट की नोटिस, अगली सुनवाई 25 जनवरी को
लखनऊ दो नवंबर को हुए निवरोध निर्वाचित दस राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन डबल स्टैंडर्ड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल उसी का नामांकन पत्र खारिज किया।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दस नवनियुक्त राज्यसभा सदस्यों को नोटिस जारी की है। अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। यह आदेश जस्टिस जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने बनारस के व्यापारी प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल चुनाव याचिका की पहली सुनवाई के बाद पारित किया।
याचिका में दो नवंबर को निवरोध निर्वाचित दस राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसने स्वयं इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया था। लेकिन उनके नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र व फॉर्म में त्रुटि बताया गया था।
याची का कहना है कि उसका नामांकन गलत आधार पर मनमाने तरीके से निरस्त किया गया है। यह भी कहा गया कि अन्य सभी के फॉर्म में समान त्रुटियां थी, किंतु डबल स्टैंडर्ड अपनाते हुए चुनाव अधिकारी ने मनमाने तरीके से केवल उसी का नामांकन पत्र खारिज किया।