उन्नाव में मृत दुष्कर्म पीड़िता के भतीजे के अपहरण पर आरोपितों की याचिका पर कोर्ट ने तलब की विवेचना की रिपोर्ट
उन्नाव में मृत दुष्कर्म पीड़िता के लापता भतीजे के मामले में आरोपितों के स्वजन ने केस की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश के गृह सचिव से रिपोर्ट तलब की है।
लखनऊ, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के भतीजे के अपहरण मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्नाव किडनैपिंग केस के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकारी वकील से विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। इसमें आरोपित पक्ष की याचिका पर कोर्ट ने गृह विभाग से तीन हफते में विवेचना की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
उन्नाव में मृत दुष्कर्म पीड़िता के लापता भतीजे के मामले में आरोपितों के स्वजन ने केस की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रदेश के गृह सचिव से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट में रिट दायर करने वाले अधिवक्ता ओपी तिवारी ने कहा कि कोर्ट ने रिट स्वीकार करते हुए शासन से जांच रिपोर्ट तलब की है। बताया कि कोर्ट ने कहा की अभी तक बच्चे की रिकवरी नहीं हुई फिर कैसे गिरफ्तारी की गई।
उन्नाव के थाना बिहार क्षेत्र के एक गांव से दिवंगत दुष्कर्म पीड़िता का छह वर्षीय भतीजा दो अक्टूबर को लापता हो गया था। करीब दो महीने बाद भी पुलिस उनका पता लगाने में नाकाम है। उन्नाव में पुलिस का दावा है कि रहस्यमय ढंग से गायब बच्चे की खोज में 14 टीमों के साथ एसटीएफ, एसओजी को लगाया गया है, पर सफलता नहीं मिली है। इस घटना के दिन ही पीड़िता की बहन ने तत्काल कैप्टन बाजपेयी, सरोज त्रिवेदी, अनीता, सुंदरा लोधी व हॢषत के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आरोपित अपने को निर्दोष बताते हुए किसी भी जांच का सामना करने को तैयार थे।
पुलिस ने भी कोर्ट से करीब एक महीना पहले पूर्व लाई डिटेक्टर टेस्ट का आदेश ले लिया था पर आज तक यह टेस्ट हो नहीं पाया। इस दौरान आरोपितों के स्वजन उच्चाधिकारियों एवं जिला मुख्यालय पर धरना देकर सीबीआइ जांच कराने की मांग के साथ साथ दोनों पक्षों का नार्को एवं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की थी पर यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई ।आरोपित एक युवक के पिता विमल बाजपेयी ने हाईकोर्ट में सीबीआइ जांच की मांग को लेकर रिट दायर की थी जिसकी सुनवाई बुधवार को न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी व न्यायाधीश सरोज यादव की खंडपीठ ने किया। हाइकोर्ट ने गृह सचिव से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर आ जानी चाहिए।
गौरतलब है कि उन्नाव में पिछले साल बिहार थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़ित को जिंदा जला दिया गया था। अब उसका छह साल का भतीजा लापता है। करीब दो महीने से वह गायब है।