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लखनऊ सीबीआइ कोर्ट से अबू सलेम का भांजा और भतीजा गिरफ्तार

लखनऊ में आज सीबीआइ कोर्ट के बाहर सलेम के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। सीबीआइ कोर्ट लखनऊ में आज अबू सलेम की पेशी की तैयारी के दौरान वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 20 Nov 2017 12:55 PM (IST)Updated: Mon, 20 Nov 2017 07:53 PM (IST)
लखनऊ सीबीआइ कोर्ट से अबू सलेम का भांजा और भतीजा गिरफ्तार
लखनऊ सीबीआइ कोर्ट से अबू सलेम का भांजा और भतीजा गिरफ्तार

लखनऊ (जेएनएन)। मुंबई बम ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी अबू सलेम की सोमवार को लखनऊ सीबीआइ कोर्ट में पेशी के दौरान उसके दो गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ने पेशी के दौरान कोर्ट में जबरन अबू सलेम से मिलने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर धक्कामुक्की की और पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इंस्पेक्टर कैसरबाग डीके उपाध्याय के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों में आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र स्थित हैदराबाद निवासी सालिक व यहीं के सरायमील थाना क्षेत्र स्थित पठान टोला निवासी आरिफ शामिल हैं। सालिक अबू सलेम का सगा भांजा और आरिफ भतीजा है।

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कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी परमहंस की तहरीर पर दोनों के खिलाफ पहले कैसरबाग कोतवाली में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी समेत आइपीसी की अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन इन धाराओं में सजा सालभर से कम की बनती थी। इससे आरोपितों को न्यायालय से जमानत मिल जाती और वह रिहा हो जाते। ऐसे में इंस्पेक्टर कैसरबाग ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। इसके बाद शांति व्यवस्था भंग करने की धारा बढ़ाकर उन्हें जेल भेजा गया।


दरअसल पुलिस कोर्ट व उसके आसपास अबू सलेम को लेकर चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच सालिक और आरिफ भी कोर्ट पहुंच गए और पेशी से पहले अबू सलेम से मिलने का प्रयास किया। दोनों संदिग्धों को देखकर पुलिस अलर्ट हुई और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस पर दोनों ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि अबू सलेम से मिलने दो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दोनों को कैसरबाग थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको छुड़वाने के लिए कुछ वकील कोतवाली से लेकर कोर्ट तक चक्कर काटते रहे, लेकिन आखिरकार दोनों गुर्गों को जेल भेज दिया गया। 

कलेक्ट्रेट चौकी प्रभारी परमहंस ने तहरीर दी। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने व धमकी के तहत एफआइआर। पुलिस के रोकने पर दोनों गुर्गों ने दी थी जान से मारने की धमकी। आएपीसी की इन दोनों धाराओं में सात वर्ष से कम की है सजा, न्यायालय से दोनों अभी जमानत पर रिहा हो जाएंगे। इंस्पेक्टर कैसरबाग डीके उपाध्याय ने बताया कि अबू सलेम की आज सीबीआइ कोर्ट लखनऊ में पेशी में थी। सालिक और आरिफ दोनों मिलने का प्रयास कर रहे थे। सालिक अबू सलेम का सगा भांजा है और आरिफ भतीजा। वकील दोनों को छुड़ाने के लिए प्रयासरत हैं ।

नई दिल्ली में आज जबरन वसूली में गैंगस्टर अबू सलेम की भूमिका मामले की अगली सुनवाई अब 21 नवंबर को होगी। अबू सलेम पर 2002 में दिल्ली के एक व्यापारी ने पांच करोड़ रुपए फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने बयानों को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया।

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इससे पहले मुंबई में 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट मामले में अबू सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इसमें गैंगेस्टर अबू सलेम समेत पांच लोगों को सजा दी गई है।

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मुंबई बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गए थे जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में विशेष टाडा अदालत ने डोसा और सलेम समेत छह को दोषी करार दिया था। 2005 में अबू सलेम का काफी कोशिशों के बाद पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कराया गया था। 

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