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सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर 30 लाख का जुर्माना, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का आदेश Lucknow news

तय समय में अदा न करने पर नौ फीसद ब्याज के साथ भुगतान करने के भी आदेश दिए।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 08:02 AM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 01:24 PM (IST)
सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर 30 लाख का जुर्माना, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का आदेश Lucknow news
सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर 30 लाख का जुर्माना, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का आदेश Lucknow news

लखनऊ, जेएनएन। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने मरीज के इलाज में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। आयोग ने सुनवाई करते हुए सहारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लाखों का जुर्माना ठोंका है। वहीं, तय समय में अदा न करने पर नौ फीसद ब्याज के साथ भुगतान करने के भी आदेश दिए।

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राजधानी के अलीगंज निवासी ज्ञान प्रकाश (58) को अप्रैल 2011 में पैरालिसिस हो गया था। पुत्र द्रोण मिश्रा ने उन्हें सहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। द्रोण के मुताबिक वर्ष 2013 तक पिता ज्ञान प्रकाश पर चली दवाओं से किडनी व लिवर गड़बड़ हो गया। वहीं, मार्च 2014 में आयरन के इंजेक्शन लगा दिए गए गए। इसके बाद किडनी-लिवर की स्थिति और खराब हो गई। इसके बाद ज्ञान प्रकाश को अगस्त 2014 को दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में द्रोण ने सहारा हॉस्पिटल व डॉ. संदीप अग्रवाल, डॉ. मुजफ्फल अहमद, डॉ. अंकुर गुप्ता की शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की।

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के जस्टिस वीके जैन ने गुरुवार को फैसला दिया। इस दौरान डॉ. संदीप पर 20 लाख, डॉ. मुजफ्फल पर 10 लाख का जुर्माना ठोंका। न्यायाधीश ने तीन माह के अंदर हर्जाना भरने का निर्देश दिया। इस दौरान भुगतान में देरी पर नौ फीसद ब्याज भी लगेगा। साथ ही शिकायतकर्ता के कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए 25 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया।  


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