Defence Expo 2020: 20 दिन खुले में गोश्त की बिक्री पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई Lucknow News
Defence Expo 2020 5 से 8 फरवरी को होने वाले इस 11वें डिफेंस एक्सपो में विश्व के अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा।
लखनऊ, जेएनएन। डिफेंस एक्सपो 2020 को लेकर प्रशासन बीस जनवरी से दस फरवरी तक खुले में गोश्त और मछली बेचने वालों पर लगाम लगाएगा। ऐसा इसलिए कि इन दुकानों के चलते पक्षियों की संख्या को रोका जा सके। यह आंशका जताई जा रही है कि पक्षियों के विमान के टकराने से कोई हादसा हो सकता है। अफसरों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
अमौसी एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन बढ़ने के दौरान एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में खुले में मीट मछली बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई खुले में बेचता मिला तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह गोमती नदी में नौ सेना विमानों का प्रदर्शन होने से ही खुले में मीट और मछली नहीं बिक सकेगी।
इसलिए यह प्रतिबंध पूरे शहर में रहेगा
शहर में खुले में मीट और मछली बेचने की आठ सौ से अधिक दुकानें हैं। नगर निगम के स्लाटर हाउस बंद होने के कारण दुकानदार खुले में ही पशुओं को काटते हैं। इसके अलावा खुले में मीट मछली बिकने से पक्षियों का आवागमन बढ़ जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी तो समय-समय पर कानपुर रोड व आसपास खुले में बिक रहे मीट और मछली को प्रतिबंधित करने की मांग कर चुके हैं।
अवैध तरह से चल रहा है मीट बेचने का धंधा
नगर निगम के स्लाटर हाउस बंद होने से दुकानदार अपने यहां ही पशुओं को काटते हैं, जबकि नियम है कि स्लाटर हाउस में चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही पशुओं को काटा जाए। बिना परीक्षण के यदि कोई पशु काटते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बनेगा अस्थाई अस्पताल
डिफेंस एक्सपो को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी मंथन कर रहा है। वह कार्यक्रम स्थल पर अस्थाई अस्पताल बनाएगा। इसमें प्राथमिक उपचार का पूरा बंदोबस्त होगा। इसके अलावा राजधानी के अस्पताल अलर्ट मोड पर रहेंगे। वहीं, 108 एंबुलेंस को बेड़ा विभिन्न लोकेशन में तैनात रहेगा। साथ ही एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी मौजूद रहेंगी।
पक्की दुकान वालों की भी होगी जांच
नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ अरविंद राव ने बताया कि बीस जनवरी से दस फरवरी तक खुले में मीट और मछली बेचना पूरे शहर में प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ पक्की दुकानों पर ही मीट और मछली बेची जा सकेगी। यह भी जांच के उपरांत ही अनुमति मिलेगी कि पक्की दुकानों के मालिक अवशेष का निस्तारण सही तरह से कर रहे हैं कि नहीं। दुकानों में शीशे होना भी अनिवार्य रहेगा।