Move to Jagran APP

प्रत्याशी का जन्म ही होगा जाति का आधार

ग्राम प्रधान प्रमुख पद क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पर नामांकन के लिए प्रत्याशी का जन्म ही उसकी जाति का आधार मना जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Mar 2021 10:57 PM (IST)Updated: Fri, 19 Mar 2021 10:57 PM (IST)
प्रत्याशी का जन्म ही होगा जाति का आधार
प्रत्याशी का जन्म ही होगा जाति का आधार

लखीमपुर: ग्राम प्रधान, प्रमुख पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पर नामांकन के लिए प्रत्याशी का जन्म ही उसकी जाति का आधार माना जाएगा। इस नियम के आने से प्रधानी पर आधिपत्य समझने वाले कद्दावरों को झटका लगा है। वे अब तक अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग में शादी कर व्यवस्था में कमी का फायदा उठा रहे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में आरओ व एआरओ को ट्रेनिग में शुक्रवार को काफी बारीकियों पर फोकस किया गया।

loksabha election banner

परियोजना निदेशक रामकृपाल चौधरी ने अधिकारियों को बताया कि बीडीसी प्रत्याशी ब्लॉक के किसी भी गांव का रहने वाला हो, लेकिन वह जिस वार्ड से चुनाव लड़ेगा, उसका प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना जरूरी है। नियम के अनुसार प्रस्तावक की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्र के साथ आरक्षित जाति का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र देना होगा। इस बार प्रत्याशियों के लिए और भी सुविधा दी गई है। अगर ट्रेजरी में चालान नहीं जमा हुआ है तो उम्मीदवार जमानत धनराशि नामांकन कक्ष में आरओ के पास नगद भी जमा कर सकेंगे। आरओ और एआरओ को इसके लिए रसीद दी जाती है। प्रशिक्षण प्रभारी ने कहा कि निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए सबसे पहले तो समय बाध्यता जरूरी है। पारदर्शिता, सुचिता, समयबद्धता का पालन करें। नामांकन के दिनों में 11 बजे से लेकर तीन बजे तक नामांकन स्थल पर मौजूद रहें। यह भी बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के समय अगर उसमें वर्तनी की गलती मिलती है तब भी प्रत्याशी का पर्चा खारिज न किया जाए। अगर कोई वर्तनी या छोटी कमी है तो उसको सही करा लिया जाए। उन्होंने बताया कि नामांकन जमा करने पर रसीद दी जाएगी। नामांकन वापस अगर कोई लेता है तो यह रसीद दिखानी होगी। इसके अलावा यह भी बताया कि चुनाव चिन्ह आवंटन वर्णानुक्रम में किया जाएगा। इस दौरान आरओ और एआरओ ने प्रशिक्षण प्रभारी से अपने सवाल भी पूछे, जिनका उत्तर दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.