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मारपीट में गर्भपात के आरोपी को दस साल की सजा

लखीमपुर: लाठी डंडों व लात घूसों से मारने पीटने पर महिला के गर्भपात होने के मुकदमे में अ

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Jan 2018 11:43 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jan 2018 11:43 PM (IST)
मारपीट में गर्भपात के आरोपी को दस साल की सजा
मारपीट में गर्भपात के आरोपी को दस साल की सजा

लखीमपुर: लाठी डंडों व लात घूसों से मारने पीटने पर महिला के गर्भपात होने के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्याम लाल कोरी ने आरोपी को दस साल की सजा व 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना ईसानगर के टपरा निवासी मुकदमा वादिनी राजरानी व उसका पति रमेश राजपूत गांव के राजाराम के घर मजदूरी की थी। दो नवम्बर 2011 को मुकदमा वादिनी राजरानी मजदूरी के दो सौ रुपये मांगने गई थी। इसी बात पर नाराज होकर आरोपी राजाराम ने राजरानी को लात घूंसा व डंडों से मारा पीटा जिससे राजरानी के चोटें आईं। इन चोटों की वजह से चार नवम्बर 2011 को ईसानगर सरकारी अस्पताल में गर्भपात को गया और मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ दूसरे दिन जब बच्चे का अंतिम संस्कार करने जा रही थी, तब आरोपी राजाराम ने गली गलौज व जान से मारने की धमकी दी घटना की रिपोर्ट थाना ईसानगर में दर्ज हुई। मुकदमा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचारण के लिए गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमा पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराज यादव व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद ¨सह ने मुकदमे के समर्थन में वादिनी राजरानी, रामलखन, रमेश, एसआइ अशोक कुमार ¨सह समेत सात गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश श्याम लाल कोरी ने आरोपी राजाराम को दस साल के कारावास की सजा व 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


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