एसआइटी ने अवधि पूरी होने से दो दिन पहले दाखिल कर दी चार्जशीट, आशीष के साथ रिश्तेदार का भी नाम
Lakhimpur Kheri News Update तिकुनियां कांड के बेहद चर्चा में आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने डीआइजी के नेतृत्व में एसआइटी गठित कर मामले की जांच शुरू करा दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकरण का स्वत संज्ञान लेकर एसआइटी गठित की।
लखीमपुर खीरी, जेएनएन। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन बाद लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में हुई हिंसा की घटना विश्व में चर्चा का विषय बन गई। तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान, एक पत्रकार तथा तीन अन्य की मौत के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री तथा लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू का नाम आने के बाद मामला तूल पकड़ता गया।
तिकुनियां कांड के बेहद चर्चा में आते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने डीआइजी के नेतृत्व में एसआइटी गठित कर मामले की जांच शुरू करा दी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रकरण का स्वत: संज्ञान लेकर एसआइटी गठित की। इस केस में चार्जशीट फाइल करने के तय 90 दिन से दो दिन पहले ही एसआइटी ने सोमवार को सीजेएम की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें आशीष मिश्रा सहित 17 आरोपियों का नाम है। केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को इस केस का मुख्य आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में अजय मिश्रा के नजदीकी रिश्तेदार वीरेन्द्र शुक्ला का भी नाम शामिल है। आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपी जेल में है, जबकि तीन अन्य की मौत हो गई है।
लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर विद्या राम दिवाकर ने बताया कि आठ लोगों की हत्या के मामले में सिलसिलेवार ढंग से पड़ताल की गई। इसकी विवेचना में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने उन सभी तकनीकी, वैज्ञानिक तथा हर प्रकार की परिस्थितियों को साक्ष्यों की मजबूत श्रृंखला बनाई है। जिनके कारण ही आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा।
पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा में एक दो नहीं पूरे 208 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को भी अपना मजबूत हिस्सा बनाया है और अदालत के सामने उनके बयान दर्ज कराए हैं। इस सनसनीखेज मामले में एक अन्य आरोपी वीरेन्द्र कुमार शुक्ला को भी बराबर का दोषी माना है। यह भी केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार बताए जाते हैं।
मंत्री पुत्र पर बढ़ाई गई दो और धाराएं
विवेचक ने सोमवार को सीजेएम की कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसमें केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र और इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष कुमार मिश्रा पर दो और धाराएं बढ़ा दी हैं। यह दोनों धाराएं 177 एमवी एक्ट है और दूसरी 5/ 25 आर्म्स एक्ट है। पहली धारा में धारा 177 एमवी एक्ट में आशीष मिश्रा को अवैध तरीके से हूटर बजाने का दोषी पाया गया है, जबकि 5 / 25 आर्म्स एक्ट की धारा में यह कहा गया है कि आशीष मिश्रा मोनू के लाइसेंसी असलहे का इस्तेमाल उनके सहयोगी नंदन सिंह बिष्ट ने किया इसलिए यह दोनों धाराएं और बढ़ाई जा रही हैं।